Teacher Appointment Case: झारखंड में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया (Teacher Appointment Case) पर अनुमान लगाया जा रहा है कि वह अधर में लटक सकती है. इसके पीछे की कई वजह बताई जा रही है. दरअसल, 26001 शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. वहीं, बिना सीटेट को मान्यता और जेटेट परीक्षा आयोजन कराएं नियुक्ति को चुनौती दी गई है.


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सरकार ने 26001 पद पर भर्ती निकली थी


राज्य सरकार की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया (Teacher Appointment Case) अधर में पड़ सकती है. हेमंत सरकार ने राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए 26001 पद पर भर्ती निकली थी. भर्ती प्रक्रिया में सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में आईए दायर कर सीटेट को भर्ती प्रक्रिया में वैध करने या जेटेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा (Teacher Appointment Case) आयोजित करने का आग्रह किया है. 


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झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई


इस पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई और आईए पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए कहा था कि राज्य सरकार क्या सीटेट को वैध मानते हुए आगे बड़ने की तैयारी कर रही है. जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आने वाले समय में जेटेट की परीक्षा कराई (Teacher Appointment Case) जाएगी. 


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जेटेट की परीक्षा एक क्वालीफाई परीक्षा!


वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से विरोध जताया गया और कहा गया कि जेटेट की परीक्षा एक क्वालीफाई परीक्षा होती है. राज्य सरकार के पास जेटेट की परीक्षा नहीं करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, क्योंकि राज्य में 8 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है. इस पर कोर्ट (Jharkhand High Court) ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.