सिल्ली: झारखंड सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर निकले है. अमित महतो 27 जून 2023 से जेल में बंद थे. उनके ऊपर सोनाहातु के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार के साथ गाली गलौज करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप था. 


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आपको बता दें कि इस मामले में अमित महतो को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी. रांची के निचली अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद अमित महतो ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. जहां उच्च न्यायालय के डबल बेंच के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर एवं न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 साल की मिली सजा को कम करते हुए 1 साल कर दी थी. 


इसी बीच वह सजा को काटने को लेकर 27 जून 2023 को अमित महतो ने रांची के निचली अदालत में सरेंडर किया था. तब से वह जेल में बंद थे. इस दौरान उन्होंने निचली अदालत एवं उच्च न्यायालय में भी जमानत की गुहार लगाई थी. जहां से उन्हें राहत नहीं मिली, इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया. जहां उन्हें बीते सोमवार 6 नवंबर को जमानत मिल गई. 


इसके बाद आज वह जेल से बाहर निकले जेल से बाहर निकालने के दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया. वही यह माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अमित महतो ने सरेंडर किया था. वहीं उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली, ताकि आगामी चुनाव में उन्हें किसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े. क्योंकि उनकी विधायकी 2 साल की सजा मिलने के कारण चली गई थी. ऐसे में झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा सजा कम करने पर वह अब चुनाव लड़ सकेंगे.


इनपुट- आयुष कुमार सिंह 


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