रांची : झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए पेंशन पाने की उम्र सीमा मौजूदा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष करने का निर्णय लिया है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. 


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महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपा नंद झा ने कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव चर्चा के अंतिम चरण में है. प्रस्ताव के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पेंशन पाने की उम्र सीमा 50 वर्ष होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर को घोषणा की थी कि राज्य में आदिवासी और दलित 60 वर्ष की पूर्व सीमा के बजाय 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन लाभ के पात्र होंगे.


इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगली बैठक में प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके लागू होने के बाद झारखंड में अतिरिक्त 18 लाख लाभार्थी पेंशन योजना से जुड़ जाएंगे. झा ने कहा कि राज्य में कुल 35.68 लाख लाभार्थी पेंशन का लाभ पा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि पिछले चार वर्षों में पेंशनभोगियों की संख्या में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.


इनपुट- भाषा


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