आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय पहुंचे धोनी, जानें क्या है पूरा मामला
धोनी ने 2014 में तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक संपत कुमार को मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में उनसे (धोनी) जुड़ा कोई भी बयान देने से रोक लगाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया था. उन्होंने अदालत से हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था.
Ranchi: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय और कुछ वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ कथित बयान देने के लिए आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और उन्हें समन जारी करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले को सूचीबद्ध कर दिया गया है लेकिन इस पर आज सुनवाई नहीं हो पाई.
दायर किया था मुकदमा
धोनी ने 2014 में तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक संपत कुमार को मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में उनसे (धोनी) जुड़ा कोई भी बयान देने से रोक लगाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया था. उन्होंने अदालत से हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था.
अदालत ने 18 मार्च 2014 को अंतरिम आदेश पारित करके संपत कुमार पर धोनी के खिलाफ किसी भी तरह का बयान देने से रोक लगा दी थी. इसके बावजूद संपत कुमार ने कथित तौर पर उच्चतम न्यायालय के पास हलफनामा दायर किया जिसमें न्यायपालिका और इस मामले में उनके खिलाफ राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी.
अगले साल भी आईपीएल में भी नजर आएंगे धोनी
हाल में ही एक इंटरव्यू में धोनी ने इस बात की पुष्टि की थी कि वो अगले साल होने वाले आईपीएल सीजन में भी नजर आएंगे. इस सीजन में भी वो टीम के कप्तान के रूप में नजर आ सकते हैं. इसके अलावा हाल में ही जडेजा के अलग होने की खबर भी चर्चा में थी. लेकिन बाद में रिपोर्ट्स में कहा गया था कि धोनी ने जडेजा को रिलीज करने से मना कर दिया है.
(इनपुट: भाषा)