Ranchi: फीस मामले में DC का यू टर्न, अभिभावकों को देना होगा ट्यूशन फीस के साथ अन्य शुल्क
उपायुक्त (Deputy Commissioner) ने नए आदेश में कहा है कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस के साथ दूसरी तरह की फीस भी वसूल सकते हैं. उनके इस आदेश के बाद अभिभावकों को निराशा हाथ लगी है.
Ranchi: रांची में निजी स्कूल (Private School) के फीस मामले में उपायुक्त ने यू टर्न ले लिया है. उनके इस फैसले के बाद निजी स्कूल जहां खुश हैं, वहीं अभिभावकों के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें और गहरा गई हैं.
उपायुक्त (Deputy Commissioner) ने नए आदेश में कहा है कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस के साथ दूसरी तरह की फीस भी वसूल सकते हैं. उनके इस आदेश के बाद अभिभावकों को निराशा हाथ लगी है. इसके अलावा निजी स्कूल इस फैसले से खुश हैं. बता दें कि इससे पहले उपायुक्त ने अपने पहले आदेश में कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए मिजी स्कूलों से ट्यूशन फीस छोड़कर अन्य फीस नहीं लेने के आदेश दिया था. फिलहाल पिछले आदेश को निरस्त कर दिया गया है.
वहीं, अब यह मामला शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है. बता दें कि उपायुक्त के पहले आदेश का निजी स्कूल लगातार विरोध कर रहे थे. इस पर उपायुक्त ने कहा था कि किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए. ऐसे में उनके इस फैसले से लोग काफी ज्यादा हैरान हैं.
गौरतलब है कि इससे पहले रांची के उपायुक्त छविरंजन ने आदेश दिया था कि शैक्षणिक सत्र (2021-2022) में निजी स्कूल प्रबंधन फीस में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करेंगे. इसके अलावा शिक्षण शुल्क मासिक दर पर ही लिया जायेगा, वहीं, स्कूल बंद रहने तक किसी तरह का वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क अथवा अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा.