Giridih: झारखंड के गिरिडीह जिले में एक करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनल दा, 25 लाख के इनामी नक्सली अजय महतो उर्फ टाइगर, नुनू चंद महतो समेत 12 नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की तैयारी शुरू हो गई है.


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इस मामले में गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने इन माओवादियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुशंसा सरकार से की है. डीसी श्री सिन्हा ने सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र भेजकर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से जल्द स्वीकृति देने की मांग की है. 


गिरिडीह के इन नक्सलियों के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का मुकदमा
डीसी श्री सिन्हा ने जिन नक्सलियों के खिलाफ सरकार से अभियोजन चलाने की स्वीकृति मांगी है, उनमें अजय महतो उर्फ टाइगर, नुनू चंद महतो उर्फ नुनू चंद दा उर्फ नुमा उर्फ गांधी, पतिराम मांझी उर्फ अनल दा, उर्फ गोपाल दा, संतोष दा उर्फ संतोष महतो, उर्फ संजय उर्फ बासुदेव महतो उर्फ वसुआ महतो, रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा उर्फ अमर दा उर्फ नितेश दा, कृष्णा हांसदा उर्फ कृष्णा दा उर्फ अविनाश उर्फ सौरभ, साहेबराव दा उर्फ राहुल दा उर्फ साहेबराव दा उर्फ साहेबराव हांसदा, रणविजय महतो, पवन मांझी उर्फ पवन दा उर्फ सत्य मांझी उर्फ लंगड़ा, प्रयाग दा उर्फ विवेक दा उर्फ दुटका मांझी, रोशन दा उर्फ बलबीर महतो उर्फ विस्पद दा, सुनील मांझी उर्फ सुनील मुर्मू शामिल हैं.


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नक्सलियों द्वारा सरकार के खिलाफ षड़यंत्र करने का साक्ष्य मौजूद
जानकारी के अनुसार, अनुसंधान के क्रम में पाया गया है कि इन नक्सलियों ने सरकारी संपत्ति का नुकसान करने, सरकार के खिलाफ षड़यंत्र करने का साक्ष्य मौजूद हैं. गिरिडीह उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक गिरिडीह अमित रेणु की अनुशंसा और केस डायरी में मौजूद पर्याप्त साक्ष्य का अवलोकन कर सरकार को पत्र भेज इन नक्सलियों के खिलाफ 13 यूएपीए एक्ट के तहत मामला चलाने की अनुशंसा की है.


जानें किन मामले में जिला प्रशासन कार्रवाई कर रही है
बता दें कि मधुबन थाना कांड संख्या 6/18 दिनांक 13.03.18 धारा 3/4/5 वि. पदा. अधि. 17 सीएलए एक्ट एवं यूएपीए एक्ट में केस दर्ज किया गया था. जिसमें मधुबन थाना में पदस्थापित विजय वीरेंद्र मिंज के आवेदन के आधार पर मधुबन थाना कांड संख्या 06/18 दिनांक 13.03.18 धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 17 सीएलए एक्ट 13 यूएपीए एक्ट माओवादी उग्रवादी संगठन/एरिया कमांडर अजय महतो, अनल दा, रामदयाल महतो, प्रयाग मांझी, संतोष दा, वीरसेन दा उर्फ चंचल, कृष्णा दा, राहुल दा, सुरेश दा, सौरभ दा, उत्पल दा, नुनू चंद दा, करूणा दी, विवेक दा, पतिराम मांझी, साहब राम मांझी, पवन मांझी, रणविजय महतो, रौशन दा, अविनाश दा व सुनील मांझी के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है. 


आरोपी ने पुलिसिया पूछताछ के क्रम में किया खुलासा
ज्ञात हो कि इन मामले में आरोपी सुनील मांझी ने पुलिसिया पूछताछ के क्रम में बताया कि मधुबन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ढोलकट्टा के उत्तर पश्चिम स्थित पारसनाथ जंगल एवं पहाड़ में बहुत सारे बम आईईडी छिपाकर रखा गया है. वहां जाने के बाद छिपाये गये सामान को दिखा सकता हुं. सूचना के बाद पुलिस की टीम ने बताये हुए स्थान पर पहुंच कर छापामारी किया और ढोल कट्टा के उत्तर-पश्चिम पारसनाथ पहाड़ी वाले इलाके में बना एक गुफा में छिपाकर तिरपाल से ढक कर रखे गये भारी मात्रा में विस्फोटक, आईईडी बम के अलावे काफी संख्या में विस्फोटक सामग्रियों को जब्त किया. इससे यह प्रतीत होता है कि नक्सलियों के द्वारा छिपाकर रखे गये बम और विस्फोटकों का इस्तेमाल पुलिस बल के आने-जाने वाले रास्तों में लैंडमाइंस लगाकर एवं विस्फोट कर के जानमाल की क्षति कर हथियार लूटने की नियत से रखा गया था. उग्रवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहना अवैध गोला बारूद रखना, विधि विरूद्ध क्रियाकलाप करना, पुलिस बल को क्षति पहुंचाकर हथियार लूटना संज्ञेय अपराध है.  


(इनपुट-मृणाल सिन्हा)