Voter ID Card: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए युवाओं को मौका, जानिए डिटेल
Voter ID Card: अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं. लेकिन, आपका नाम मतदाता सूची में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाया है तो यह खबर आपके लिए है. आपके पास अभी भी एक मौका है कि आप चुनाव से पहले अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं.
रांचीः Voter ID Card: अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं. लेकिन, आपका नाम मतदाता सूची में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाया है तो यह खबर आपके लिए है. आपके पास अभी भी एक मौका है कि आप चुनाव से पहले अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं.
दरअसल, लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों चुनाव को लेकर तैयार हैं. वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग भी अपनी पूरी तैयारी में जुट गया है.
चुनाव आयोग के द्वारा हर तरफ मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. लेकिन, इसी बीच अगर किसी भी अर्हता रखने वाले व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम नहीं दर्ज है. तो वह अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं.
मामले की जानकारी देते हुए उपायुक्त राहुल सिन्हा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सालों भर मतदाता सूची में पुनरीक्षण का काम चलता है. 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक यह प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहती है.
स्पेशल समरी रिवीजन के माध्यम से फोकस एप्रोच लगाकर लोगों के नाम जोड़े जाते हैं. जिसके आधार पर फाइनल इलेक्टरल का पब्लिकेशन 22 जनवरी को हो चुका है. लेकिन, चुनाव से पहले तक भी लोग अपना नाम मतदाता सूची में डलवा सकते हैं.
राहुल सिन्हा उपयुक्त ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद से किसी भी फेज के इलेक्शन के नॉमिनेशन की आखिरी दिन तक अर्हता रखने वाला व्यक्ति उस चुनाव के मतदाता सूची में नाम डालने के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं. तकरीबन 10 दिन पहले उसका आवेदन दे दें, ताकि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए और नाम जोड़नेकी अंतिम गतिविधि समाप्त हो जाए.
इनपुट- कामरान जलीली, रांची