2012 में जमशेदपुर में हुए ट्रिपल मर्डर में आया फैसला, हत्यारे दामाद को मिली उम्र कैद
झारखंड के जमशेदपुर स्थित ट्यूब कॉलोनी में 2012 में हुए तिहरे हत्याकांड का फैसला आ गया है.. 27 नवंबर 2012 की रात पति, पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी.
जमशेदपुर: झारखंड के जमशेदपुर की ट्यूब कॉलोनी में 2012 में हुए तिहरे हत्याकांड का फैसला आ गया है. 27 नवंबर 2012 की रात पति, पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में दामाद को आरोपी बनाया गया था और मंगलवार को एडीजे 13 प्रभाकर कुमार की अदालत ने दामाद को दोषी करार दिया था.
आज इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. दोषी दामाद प्रलय को उम्र कैद और 20 हजार रूपए जुर्माना का फैसला सुनाया गया है. प्रलय की पत्नी ने ही प्रलय के खिलाफ गवाही दी है. इस मामले में आरोपी रहे तीन साथियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. कोर्ट में प्रलय की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी. बाकी तीनों साथियों की भी पेशी की गई.
इस मामले में कुल मिलाकर 13 लोगों ने गवाही दी. आपको बता दें कि 55 वर्षीय रतन चटर्जी टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मचारी थे, पत्नी श्यामली, 50 साल और 18 वर्षीय बेटी पियाली की कपंनी क्वार्टर में किराए पर रहते थे. तीनों का मर्डर उनके दामाद ने किया था. मर्डर के बाद प्रलय ने घर जाकर पत्नी शिवानी को हत्या की बात बताई और घर में ही खून से सने कपड़े छुपा दिए थे.
आरोपी बनाने के बाद पुलिस ने प्रलय के कपड़ों पर लगे खून के धब्बों को तीनों मृतकों से मिलाया और रिजल्ट पॉजिटिव निकला था. इस घटना के लगभग 6 साल के बाद आज आखिरकार मामले में फैसला आ गया और दोषी को सजा सुनाई गई है.