Relief to BJP leader Tajinder Bagga from High Court: भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तारी वारंट के मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 5 जुलाई तक तजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी से रोक लगा दी है और कहा कि उन पर 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए. अब कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस मामले पर सुनावाई करेगा.


पहले कोर्ट ने 10 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक


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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए. इससे पहले हाई कोर्ट ने 10 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. इससे पहले दिल्ली भाजपा के नेता ने मोहाली की एक अदालत द्वारा दिन में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.


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मोहाली में दर्ज हुआ था बग्गा के खिलाफ केस


पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. मोहाली के निवासी आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था. एक अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में 30 मार्च की बग्गा की टिप्पणी का उल्लेख है, जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा युवा मोर्चे के विरोध प्रदर्शन के दौरान की थी.


तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 153-ए, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था. बग्गा को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था. हालांकि बग्गा को पंजाब ले जा रहे पुलिसकर्मियों को हरियाणा में रोक लिया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस दिल्ली ले आई थी.


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