UP: Blind Rape Victim ने Rapist को आवाज सुनकर पहचाना, कोर्ट ने 4 साल बाद सुनाई आजीवन कारावास की सजा
चार साल पहले सितंबर 2017 में जब नेत्रहीन लड़की अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले शख्स ने रास्ता दिखाने के बहाने उसके साथ रेप किया. पीड़िता को 4 साल बाद अदालत ने न्याय दिया है.
अमरोहा: उत्तर प्रदेश (Utter Pradesh) के अमरोहा (Amroha) से एक दुर्लभ घटना सामने आई है. जहां एक 16 साल की नेत्रहीन लड़की ने उसके साथ रेप करने वाले शख्स को आवाज से पहचान लिया. जिसके बाद दोषी को पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
शख्स को करीब 4 साल बाद अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके अलावा उसपर 52,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
सितंबर 2017 में अमरोहा जिले के धनोरा गांव में ये अपराध हुआ था, जब पीड़िता अपने एक रिश्तेदार के घर जा रही थी. पीड़िता के पिता किसान हैं और गांव में ही खेती करते हैं.
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रास्ता दिखाने के बहाने किया दुष्कर्म
पुलिस के मुताबिक जब पीड़िता अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी तब उसके पड़ोस में रहने वाले राहुल सिंह नाम के शख्स ने रास्ता दिखाने के बहाने लड़की का हाथ पकड़ लिया. जिसके बाद वो लड़की को पास बने एक ट्यूबेल के कमरे में ले गया और वहां उसका रेप किया.
इस दौरान लड़की ने राहुल की आवाज पहचान ली. पीड़िता घटना के बाद किसी तरह अपने घर लौटी और अपने मां-बाप को आपबीती बताई. मां-बाप ने बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराई.
सलाखों के पीछे पहुंचा दरिंदा
लड़की के मां-बाप के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन वो कुछ दिनों बाद जमानत पर छूट गया. अब कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को फिर से गिरफ्तार किया गया है.
सरकारी वकील बसंत सिंह ने बताया कि इस मामले की कार्यवाही पिछले चार साल से चल रही थी. सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने इसी हफ्ते की शुरुआत में बलात्कारी को उम्रकैद की सजा सुनाई. जिसके बाद दोषी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया.