कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव (West Bengal Assembly Election) के बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा के दौरान हुए हत्या, बलात्कार के मामलों की सीबीआई (CBI) जांच के आदेश दिए.


अन्य अपराधों के लिए एसआईटी गठित


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कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने मामले पर फैसला सुनाते हुए अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया. जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को देगी. इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे.


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मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को ठहराया था दोषी


पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) अध्यक्ष को 'चुनाव के बाद की हिंसा' के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया था. पैनल ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार को दोषी ठहराया था और उसने बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी. उसने कहा था कि मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर की जानी चाहिए. एनएचआरसी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य मामलों की जांच अदालत की निगरानी वाली विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा की जानी चाहिए और न्यायिक निर्णय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष लोक अभियोजक और गवाह सुरक्षा योजना होनी चाहिए.


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