अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन, इतने दिन का क्वारंटीन जरूरी
देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है. इसी वजह से अब अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है.
नई दिल्ली: देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नए नियमों के मुताबिक अब भारत आने पर सभी इंटरनेशनल यात्रियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में होना होगा साथ ही आठवें दिन उनका RTPCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है. केंद्र की यह गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू की जाएगी.
कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी
इसके अलावा यात्रियों को अपनी नेगेटिव RTPCR रिपोर्ट अपलोड करनी होगी. यात्रा से 72 घंटे पहले किया गया कोरोना टेस्ट ही मान्य होगा. साथ ही अगर रिपोर्ट फर्जी या गलत पाई जाती है तो यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी शामिल है और इसके लिए यात्रा से पहले एक फॉर्म भरना जरूरी होगा.
इससे पहले, रिस्क लिस्ट वाले देशों से आने वाले यात्रियों को एंट्री के बाद एयरपोर्ट पर कोरोना जांच करानी होती थी और उन्हें बाहर निकलने या गंतव्य के लिए अगली फ्लाइट पर सवार होने से पहले वहां अपने टेस्ट रिजल्ट के लिए इंतजार करना होता था. जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें सात दिनों तक घर पर क्वारंटीन रहना पड़ता था और आठवें दिन आरटी-पीसीआर जांच करानी होती थी.
देश में कोरोना के दैनिक मामले 214 दिन बाद एक लाख से ज्यादा दर्ज किए गए हैं, जिससे संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,52,26,386 हो गई है. इनमें 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3,007 मामले भी शामिल हैं.
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महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन केस
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को सुबह आठ बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, अभी तक आए ओमिक्रॉन के कुल मामलों में से 1,199 लोग स्वस्थ हो गए या देश छोड़कर चले गए हैं. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 876 मामले आए. इसके बाद दिल्ली में 465, कर्नाटक में 333, राजस्थान में 291, केरल में 284 और गुजरात में 204 मामले आ चुके हैं.
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