दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, घर से निकलने से पहले जरूर डालें एक नजर
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दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, घर से निकलने से पहले जरूर डालें एक नजर

दिल्ली में शुक्रवार रात से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत होने जा रही है. इसी बीच DDMA ने शुक्रवार से मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाजारों में गैर-जरूरी सामानों की दुकानों को पूरे हफ्ते खोलने के लिए एक गाइडलाइन जारी की है. 

दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, घर से निकलने से पहले जरूर डालें एक नजर

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Kumar Jain) ने बताया कि राजधानी में शुक्रवार को 17 हजार कोरोना के मामले आएंगे. जबकि गुरुवार तक यह आंकड़ा 15 हजार था. ऐसे में सतर्कता बरतते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है.

  1. दिल्ली में नई कोविड गाइडलाइन जारी
  2. DDMA ने सख्त की बाजारों को लेकर पाबंदियां
  3. शुक्रवार रात से लागू हो रहा नाइट कर्फ्यू

क्या कहती है DDMA की गाइडलाइन?

बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार रात से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत होने जा रही है. इसी बीच DDMA ने शुक्रवार से मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाजारों में गैर-जरूरी सामानों की दुकानों को पूरे हफ्ते खोलने के लिए एक गाइडलाइन जारी की है. इसी के आधार पर हर जगह गैर-जरूरी सामानों की दुकानें खुल सकेंगी. इस गाइडलाइन में बताया गया है कि ऑड-ईवन आधार पर दुकानें कैसे खुलेंगी और साप्ताहिक बाजार में क्या व्यवस्था होगी.

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टाइमिंग का रखना होगा खास ख्याल

आदेश के मुताबिक बाजारों/ परिसरों और गैर जरूरी सामानों से जुड़े मॉल की दुकानों को अब सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ऑड-ईवन के आधार पर खोलने की अनुमति होग. इसके साथ ही रोज हर क्षेत्र में केवल एक अधिकृत साप्ताहिक बाजार (50 फीसदी क्षमता के साथ) खोलने की अनुमति होगी.

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दिल्ली में यात्रा करने से पहले जरूर देख लें यह नियम

  1. नाइट कर्फ्यू के साथ-साथ अब शनिवार और रविवार को दिल्ली में पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा. हर शुक्रवार रात 10 बजे से लागू होने वाले नाइट कर्फ्यू का विस्तार सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा. दिन में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी.

  2. आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल आदि को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे. इस दौरान सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

  3. दिल्ली के सभी निजी दफ्तर केवल 50% वर्किंग स्टाफ के साथ ही चलेंगे.

  4. दिल्ली में मेट्रो व बस पूरी क्षमता से ही चलेंगे. लेकिन इस दौरान मास्क होना जरूरी है.

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किसे मिलेगी छूट और उसके क्या लिए क्या करना होगा

दिल्ली में वीकेंड के दौरान किसे छूट मिलेगी?

आवश्यक और आपात सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को वैध आई कार्ड दिखाने पर नाइट और वीकेंड कर्फ्यू में छूट मिलेगी.
केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्ता संस्थाओं के अधिकारी को भी आईकार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी.
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रिब्यूनल के जज, जूडिशल ऑफिसर्स को छूट रहेगी. स्टाफ मेंबर्स के साथ कोर्ट में सुनवाई के लिए जा रहे एडवोकेट को आईकार्ड, सर्विस आईकार्ड, फोटो एंट्री पास या कोर्ट एडमिन से जारी परमिशन लेटर दिखाने पर जाने दिया जाएगा.
दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स को भी छूट मिलेगी.
डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ को आईकार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी.
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को वैध आईकार्ड दिखाने पर छूट.

कर्फ्यू में गर्भवती महिलाओं के लिए क्या नियम है?

गर्भवती महिलाओं और मरीजों को अटेंडेंट के साथ जाने दिया जाएगा (डॉक्टर की पर्ची प्रीस्क्रिप्शन, मेडिकल पेपर जरूरी)

कोरोना वैक्सीन या कोविड टेस्ट के लिए जाने वाले लोगो के लिए क्या नियम होगा?

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कोविड जांच या वैक्सीनेशन के लिए जाने पर छूट रहेगी. आप इसके लिए कोविन ऐप पर अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स दिखा सकते हैं.

रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शादी और एग्जाम देने जाना हो तो क्या करें?

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी जाने या आने पर टिकट दिखाना होगा. एग्जाम में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी. शादी समारोह में 20 लोगों के शामिल होने की मंजूरी रहेगी और उसके लिए शादी का कार्ड दिखाना होगा.

घरेलू सहायक (मेड) क्या नहीं कर पाएंगे आवाजाही?

दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि जरूरी सेवा यानी दिल्ली में घरों में काम करने वाले घरेलू सहायक (जैसे काम करने वाले चालक, माली, मेड या कुक) भी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवाजाही नहीं कर पाएंगे. सत्येंद्र जैन ने कहा कि दो दिन लोग अपना काम खुद कर सकते हैं. संक्रमण को रोकने के लिए इतना करना पड़ेगा. इस दौरान रेस्तरां भी बंद रहेंगे. अधिकारियों ने बताया कि ई-कॉमर्स की होम डिलिवरी भी बंद रहेगी. सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े सामान जैसे दवाई या खाने-पीने के सामान की डिलीवरी कर सकेंगे.

किसे ई-पास की जरूरत होगी?

दिल्ली में ऐसे लोग जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं, मगर उनके पास सरकार या किसी संस्था की ओर से कोई मान्य पहचान पत्र जारी नहीं हुआ है उन्हें ई-पास जारी होगा.

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