Bihar Coaching Centers: बिहार सरकार का शिक्षा विभाग लगातर सख्ती बढ़ा रहा है और अब सरकार मनमाने तरीके से चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर नकेल कसने में जुट गई है. बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक (KK Pathak) एक के बाद एक नया आदेश दे रहे हैं और लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है . अब केके पाठक ने कोचिंग संस्थाओं को लेकर के सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग क्लासेस पर रोक लगा दी है.


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केके पाठक (KK Pathak) ने जिला पदाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है, 'सभी कोचिंग सेंटर्स की कक्षाओं का समय वही होता है जो हमारे स्कूलों का है. हमारे स्कूल सुबह 9:00 बजे से खुलकर शाम 4:00 बजे तक चलते हैं, लेकिन इसी अवधि में कोचिंग संस्थान भी चलते रहते हैं. इससे हमारे छात्र कोचिंग संस्थानों में जाते हैं और स्कूल में अटेंडेंस कम हो जती है.' उन्होंने आगे लिखा, 'ऐसी जानकारी मिली है कि कोचिंग सेंटर्स में सरकारी शिक्षक भी विद्यालय के समय के दौरान ही जाकर पढ़ाते हैं.'


कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई के निर्देश


शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पत्र में कहा, 'राज्य में बिहार कोचिंग इंस्टिट्यूट एक्ट 2020 पहले से लागू है, लेकिन इस अधिनियम के तहत कभी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया.' उन्होंने जिला पदाधिकारियों को कहा, 'इन सब चीजों को लेकर अनुरोध है कि आप अपने जिले के कोचिंग संस्थाओं की गतिविधियों पर नियंत्रण करें. जब तक इन नियम का पालन नहीं होता है, तब तक आपसे अनुरोध है कि आप कोचिंग संस्थाओं पर चरणवार कार्रवाई शुरू कर दें.'


केके पाठक (KK Pathak) ने पत्र में तीन चरण में कार्यवाही करने को कहा गया है. उन्होंने लिखा, 'पहले चरण में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक अभियान के तौर पर अपने जिले के सभी कोचिंग संस्थानों चाहे वह किसी भी कक्षा अथवा प्रतियोगिता परीक्षा की हो उसकी सूची बना लें. दूसरे चरण में 8 अगस्त से 16 अगस्त तक इन कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक अपने स्तर पर बुलाएं और उन्हें आगाह कर दें कि वे अपने कोचिंग संस्थानों को विद्यालय अवधि यानी सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे के बीच ना चलाएं. विद्यालय अवधि के पहले या बाद में अपनी कक्षाएं चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे. वे अपने टीचिंग फैकल्टी में किसी ऐसे व्यक्ति को ना रखें, जो स्वयं किसी अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी है.'


उन्होंने आगे कहा, 'तीसरे चरण में 16 अगस्त से 31 अगस्त तक अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करते हुए इन सभी कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण कराएं और यदि सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक कोचिंग का कार्य करते पाए जाएं तो लिखित चेतावनी निर्गत किया जाए और आगाह किया जाए कि वे अपनी समय सारणी में बदलाव करें. 31 अगस्त 2023 के बाद यदि कोई कोचिंग संस्थान इन बातों को नहीं मानते हुए अपनी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं लाते हैं तो उसके लिए नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए विभाग शीघ्र विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा.'