नई दिल्ली: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है. 1 महीने के भीतर यानी एक अगस्‍त तक प्रियंका गांधी को लोधी रोड स्थित सरकारी बंगला नंबर-35 को खाली करना होगा. प्रियंका गांधी पर बंगले का 3 लाख 46 हजार रुपये बकाया है. एसपीजी सुरक्षा नहीं होने के कारण वह सरकारी बंगले में नियमों के मुताबिक नहीं रह सकती हैं.


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प्रियंका गांधी को सरकार के आदेशानुसार, 1 अगस्त से पहले अपना सरकारी बंगले खाली करना होगा. एक आधिकारिक रिलीज में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी रोड पर बंगले को खाली करने की जानकारी दे दी गई है. इस वक्त उनके पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है. प्रियंका गांधी को कहा गया है कि अगर वह एक महीने में सरकारी बंगला खाली नहीं करती हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा. 



 Z+ सुरक्षा वाले व्यक्ति सरकारी आवास के हकदार नहीं होते हैं. ऐसे में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है. हालांकि यह कुछ मामलों में अपवाद है. इसे केवल CCA (कैबिनेट कमेटी आवास) की सिफारिश पर गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा धारणा आकलन के आधार पर दिया जा सकता है.


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रिकॉर्ड के मुताबिक, प्रियंका गांधी पर 30 जून 2020 तक 3,46,677 रुपए का बकाया है.उन्हें बंगला छोड़ने तक का किराया और बकाया राशि को जमा करने का नोटिस जारी किया गया है. आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा को 21.02.1997 को एसपीजी सुरक्षा के रूप में लोधी एस्टेट स्थित बंगला नंबर 35 आवंटित किया गया था.


कैबिनेट कमेटी आवास (CCA) ने 07.12.2000 को आयोजित अपनी बैठक में सरकारी जमीन पर आवास के आवंटन के दिशा-निर्देशों की समीक्षा की थी. इस दौरान फैसला लिया था कि भविष्य में कोई भी निजी व्यक्ति, जो कि SPG संरक्षक है, के अलावा किसी अन्य किसी को सरकारी आवास नहीं दिया जाएगा. इस तरह का आवंटन मार्केट रेट पर किया जाना था. जो कि सामान्य किराए से 50 गुना ज्यादा होता. हालांकि बाद में जुलाई 2003 में, इस तरह के आवंटियों से लाइसेंस शुल्क का स्पेशल रेट यानी सामान्य किराए का 20 गुना वसूलने का निर्णय लिया गया था.


आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को दिए गए एसपीजी कवर को बीते साल नवंबर में वापस ले लिया गया था.