नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) के लिए माफीनामा दाखिल करने का आज आखिरी दिन है. हालांकि प्रशांत भूषण खुद को निर्दोष बताते हुए माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं.


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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण (Lawyer Prashant Bhushan) की अपील खारिज कर दी थी. प्रशांत भूषण ने सजा पर होने वाली बहस को टालने और समीक्षा याचिका लगाने का मौका देने की याचिका लगाई थी. सुनवाई में जस्टिस अरुण मिश्रा (Justice Arun Mishra) ने कहा कि सजा पर बहस होने दीजिए, सजा सुनाये जाने के बाद हम तत्काल सजा लागू नहीं करेंगे. हम पुनर्विचार याचिका (Review Petition) पर फैसले का इंतजार कर लेंगे. 


प्रशांत भूषण के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि कोई आसमान नहीं टूट जाएगा, अगर कोर्ट प्रशांत भूषण की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई का इंतजार कर लेगा. दुष्यंत दवे ने ये भी कहा कि पुनर्विचार याचिका दायर करने की अवधि 30 दिन है इसलिए पुनर्विचार याचिका जजों की कोई और बेंच भी सुन सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि जस्टिस अरुण मिश्रा की यही बेंच ही सुनवाई करे.


बता दें कि उच्चतम न्यायालय को लेकर विवादित ट्वीट (controversial Tweet) करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराया था. इस फैसले के बाद वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर कहा थी कि वह माफी नहीं मांगेंगे.


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