नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है और अपने कर्मचारियों के लिए कई दिशा-निर्देशों की घोषणा की है. इसके अनुसार, सरकारी कार्यालयों में अलग-अलग शिफ्ट निर्धारित करने और कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित करने के आदेश दिए गए हैं.


घर से काम करेंगे 50 प्रतिशत कर्मचारी


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कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार उपसचिव, उनके समकक्ष और उनसे नीचे स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति 50 फीसद तक सीमित कर दी गई है. हालांकि उपसचिव स्तर, उनके समकक्ष और ऊपर के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से ऑफिस आना होगा.


दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को ऑफिस आने से छूट


बयान में कहा गया, 'सचिव/विभागाध्यक्ष अधिकारियों की उपस्थिति रेगुलेट कर सकते हैं या प्रशासनिक आधार पर अधिक अधिकारियों को कार्यालय आने को कह सकते हैं.' मंत्रालय ने कहा कि दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को कार्यालय आने से छूट प्राप्त होगी, लेकिन उन्हें अगले आदेश तक घर से काम करना होगा. सरकार ने कहा कि जो अधिकारी कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, उन्हें तब तक ऑफिस आने से छूट प्राप्त होगी जब तक कि उनका क्षेत्र से कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं आ जाता है.


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30 अप्रैल या अगले आदेश तक लागू रहेंगे ये नियम


कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 के मामले अप्रत्याशित रूप से बढ़ने के मद्देजनर जारी किए गए ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव में आ जाएंगे और 30 अप्रैल, 2021 तक या अगले आदेश तक प्रभाव में बने रहेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि इन सभी निर्देशों का सभी नागरिकों, सरकारी कर्मियों एवं उनके परिवारों के हित में नियमों का पालन किया जाएगा. राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकार भी इन दिशा-निर्देशों पर विचार करेंगी.


फोन और अन्य माध्यमों से संपर्क में रहेंगे कर्मचारी


कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कार्यालयों में भीड़ कम करने के लिए सुबह नौ से शाम पांच बजे, सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे और सुबह दस बजे से शाम साढे़ छह बजे की शिफ्ट का पालन अधिकारी और अन्य कर्मचारी करेंगे. मंत्रालय ने कहा, 'जो अधिकारी किसी खास दिन कार्यालय नहीं आते हैं, उन्हें अपने घर पर पूरे वक्त फोन या अन्य संचार माध्यमों से अपने आप को उपस्थित रखना होगा और घर से काम करना होगा.


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ऑफिस आने वाले कर्मचारियों के लिए नियम


 मंत्रालय ने कहा कि ऑफिस आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मियों को मास्क लगाना, आपस में दूरी रखना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, बार-बार हाथ धोने समेत कोविड-19 नियमों का कड़ाई से करना होगा. साथ ही, सीढ़ियों, गलियारे, साझा क्षेत्रों (Shared Areas) आदि स्थानों पर भीड़ नहीं लगानी होगी. सरकार ने कहा कि ज्यादातर बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगी और ऑफिस में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह बंद होगा. इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम निलंबित रहेगी और अगले आदेश तक अटेंडेंस रजिस्टर का इस्तेमाल होगा.