नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को एनएलएसआईयू, बेंगलुरु की अलग प्रवेश परीक्षा के लिए अधिसूचना रद्द कर दी. नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट-2020 का आयोजन एनएलएसआईयू, बेंगलुरु के पांच वर्षीय एकीकृत बीए एलएलबी (Hons.) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 12 सितम्बर को हुआ था.


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एनएलएटी-2020 प्रवेश परीक्षा रद्द
शीर्ष अदालत ने एनएलएटी-2020 प्रवेश परीक्षा रद्द करते हुए यह भी निर्देश दिया कि सभी 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) में प्रवेश सीएलएटी-2020 के तहत हो जिसका, आयोजन 28 सितम्बर को होना निर्धारित है. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरू के पूर्व कुलपति एवं एक अभ्यर्थी के अभिभावक प्रोफेसर आर वेंकट राव (R. Venket Rao) की ओर से दायर उस याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने एनएलएटी-2020 को चुनौती दी थी.


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साझा विधि प्रवेश परीक्षा (CLAT) भारत में 22 एनएलयू में प्रवेश के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है. बेंगलुरु का नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) इनमें से एक है. (इनपुट भाषा)