राम रहीम दोषी करार : जनिए कौन सी 201 ट्रेनों को रद्द किया गया
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ यौन शोषण के एक मामले में अदालत का फैसला आने से पहले ही रेलवे ने पंजाब और हरियाणा जाने वाली कई ट्रेनो को कैंसिल कर दिया था.
नई दिल्ली : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ यौन शोषण के मामले में सीबीआई कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए जाने से पहले ही पंजाब और हरियाणा जाने वाली कई ट्रेनो को कैंसिल कर दिया गया था. नॉर्दन रेलवे ने अपने ट्विट कर बताया कि कुल 201 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. गौरतलब है कि राम रहीम को सजा सुनाए जाने से पहले ही उनके समर्थकों का सैलाब पंचकूला में उमड़ पड़ा था. हालात पर काबू पाने के लिए सेना को बुलाया गया था.
पुलिस की डेरा समर्थकों को चेतावनी- चंडीगढ़ में न घुसे
चंडीगढ़ पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में घुसने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुरुषों, महिलाओं और बच्चों समेत डेरा के करीब 1.5 लाख अनुयायी पंचकूला में इक्ट्ठा हुए हैं, जहां सीबीआई की अदालत डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बलात्कार के मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी. सुरक्षा बल डेरा अनुयायियों से पंचकूला से जाने की अपील भी कर रहे हैं. पुलिस ने दोहराया है कि वह हाई अलर्ट पर है.
सिरसा में बुलाई गई सेना
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में आज अदालत का फैसला आने से पहले, सिरसा में सेना बुला ली गई है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पंथ के मुख्यालय के बाहर वरिष्ठ पुलिस कर्मियों ने एक फ्लैग मार्च भी किया. पंचकूला में सीबीआई की अदालत में शुक्रवार (25 अगस्त) डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के मामले में फैसला सुनाया जाएगा. वह खुद अदालत में उपस्थित होंगे.
15 हजार जवान पंजाब-हरियाणा में तैनात
अगर फैसला विवादित डेरा प्रमुख के खिलाफ हुआ तो, समस्या पैदा होने की आशंका को देखते हुए 15,000 अर्द्धसैनिक जवानों सहित हजारों जवानों को पूरे पंजाब और हरियाणा में संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है.
2002 में राम रहीम के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था
डेरा प्रमुख के खिलाफ सीबीआई ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर 2002 में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था. राम रहीम सिंह द्वारा कथित तौर पर दो साध्वियों के यौन उत्पीड़न को लेकर अनाम चिट्ठियों के सामने आने के बाद अदालत ने यह निर्देश दिया था. डेरा प्रमुख ने इन आरोपों का खंडन किया है.