जींद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने लगभग दो साल पहले गांव बराह कलां में रास्ते के विवाद को लेकर चाची की हत्या करने के जुर्म में रिश्ते के भतीजे को बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई. सजा के अलावा दोषी को 15 हजार रुपये जुर्मान भी लगाया गया है.  जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.


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अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव बराह कलां निवासी नीलम ने तीन मार्च 2017 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी परिवार के ही ताऊ रामनिवास के साथ रास्ते को लेकर कहासुनी हो गई थी. दोपहर को उसकी मां शांति (55), उसकी भाभी ममता व अन्य परिजन खेत में काम कर रहे थे.  उसी दौरान रामनिवास का बेटा रोहताश ट्रैक्टर लेकर खेत में पहुंचा और उसकी मां शांति देवी पर चढ़ा दिया. पुलिस ने नीलम की शिकायत पर रोहताश के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था.