डिलीवरी से पहले महिला का कोरोना टेस्ट जरूरी? HC ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
कोर्ट ने 15 जुलाई तक दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है.
नई दिल्ली: गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने पर कोरोना टेस्ट करवाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो इस सवाल का साफ-साफ जवाब दे.
बताते चलें कि दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया कि गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने पर कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है या नहीं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि अगर कोरोना से संक्रमित होने का कोई लक्षण नहीं है तो क्या गर्भवती महिला का टेस्ट कराया जाएगा या नहीं?
इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी. यानी 15 जुलाई तक दिल्ली सरकार को सवालों का जवाब कोर्ट में देना होगा. बताते चलें कि कोरोना से बचाव के मद्देनजर सरकार ने अस्पताल में दाखिल होने वाले सभी मरीजों का कोरोना टेस्ट कराने के आदेश दिए थे. हालांकि याचिका में गर्भवती महिलाओं के टेस्ट के बारे में कोई साफ-साफ निर्देश नहीं दिए हैं. इस सवाल का जवाग खोजने के लिए कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है.
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