दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 मई तक स्थगित किया कामकाज, जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) की एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल सुपरविजन कमेटी ने फैसला लिया है जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के पहले से स्थगित कामकाज को 17 मई तक और स्थगित कर दिया गया है.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) की एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल सुपरविजन कमेटी ने फैसला लिया है जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के पहले से स्थगित कामकाज को 17 मई तक और स्थगित कर दिया गया है. कमेटी ने तय किया है कि 4 मई से 17 मई के बीच जिन मामलों की सुनवाई होनी थी, उन मामलों को आगे की तारीख दी जाएगी.
हालांकि जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी रहेगी. ऑनलाइन का लिंक हालांकि 9:00 से 10:30 के बीच सभी कामकाजी दिनों में मिलेगा. मामलों की जल्द सुनवाई के लिए यह तय किया गया है, जो मामले दिल्ली की निचली अदालतों में इस दौरान लिस्ट में है. उनकी तारीख संबंधित अदालतें ही स्थगित करेंगी और इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी.
कर्नाटक सरकार ने IAS अफसर मोहम्मद मोहसिन को थमाया नोटिस, किया था आपत्तिजनक ट्वीट
यह बताना जरूरी है कि दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतें जरूरी मामलों की सुनवाई और मेंशनिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन के दौरान भी करती रही है. बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए है मसलन ऑनलाइन मेंशनिंग और सुनवाई. याचिकाकर्ताओं के लिए और वकीलों के लिए दिल्ली के अदालतें अपनी वेबसाइट के जरिए हमेशा मौजूद है.