नई दिल्ली: नई प्राइवेसी पॉलिसी (New Privacy Policy) मामले में फेसबुक और वॉट्सऐप (Facebook and Whatsapp) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से झटका लगा है. कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) की जांच के ऑर्डर पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है. फेसबुक और व्हाट्सऐप ऑर्डर का पालन नहीं करते हैं तो CCI उन पर एक कड़ा जुर्माना भी लगा सकती है.


9 जुलाई तक नहीं उठाया जाएगा को बड़ा कदम


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इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने फेसबुक और वॉट्सऐप (Facebook and Whatsapp) को राहत भी दी है और कहा है कि 9 जुलाई की सुनवाई से पहले कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा. इस मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी. इसके अलावा यह मैटर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी पेंडिंग है.


फेसबुक-व्हाट्सऐप ने की थी CCI जांच पर रोक लगाने की मांग


फेसबुक और वॉट्सऐप ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से आग्रह किया था कि वह भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) के नोटिस पर रोक लगाए, जिसमें उनसे ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी (New Privacy Policy) की जांच के सिलसिले में कुछ सूचनाएं देने के लिए कहा गया है.


सीसीआई को दखल नहीं देना चाहिए: फेसबुक-व्हाट्सऐप


फेसबुक और व्हाट्सऐप ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी (New Privacy Policy) के जांच करने के आदेश दिए हैं. दोनों सोशल मीडिया कंपनियों ने कोर्ट में कहा था, 'जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्राइवेसी पॉलिसी का मामला देख रहे हैं तो इसमें सीसीआई (CCI) को नहीं आना चाहिए और न ही दखल देना चाहिए.' उन्होंने यह भी कहा, 'यूजर्स की निजी बातचीत एंड टू एंड एनक्रिप्शन के जरिए सुरक्षित है और वॉट्सऐप लोगों के चैट्स पर नजर नहीं रखता है.' इस पर सीसीआई ने कहा था, 'वह व्यक्तियों की प्राइवेसी के उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा, जिसे सुप्रीम देख रहा है.'


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