Delhi High Court: अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को विदेश यात्रा की सशर्त मंजूरी दी
Actress Jacqueline Fernandez: दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन (Justice Sudhir Kumar Jain) ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को विदेश यात्रा की सशर्त मंजूरी (Conditional Permission) दे दी है.
Grants Conditional Permission: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को आईफा अवॉर्ड (IIFA Award) के लिए कुछ शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति दे दी है. अभिनेत्री के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित धन शोधन मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया था. उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री को 31 मई से 6 जून तक अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने की अनुमति देने के निचली अदालत (Lower Court) के फैसले के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई की.
किन शर्तों पर दी अनुमति?
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने अभिनेत्री को एक करोड़ रुपये की सावधि जमा (Fixed Deposit) की रसीद जमा करने और यह लिखकर देने के लिए कहा कि यदि वह नहीं लौटती हैं, तो यह राशि एक करोड़ रुपये की जमानत (Bail) के साथ जब्त कर ली जाएगी. न्यायाधीश ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. अदालत ने ईडी की याचिका का निपटारा कर दिया और फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और जांच में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश दिया.
ये भी पढें: पैरेंट्स ने समलैंगिक सहेलियों को किया था अलग, अदालत ने दी साथ रहने की अनुमति
200 करोड़ रुपये की वसूली का मामला
ईडी ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) से जुड़े 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में पिछले साल फर्नांडीज के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था. फर्नांडीज श्रीलंकाई नागरिक हैं और वर्ष 2009 से भारत में रह रही हैं. जांच एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (SV Raju) ने कई आधार पर एलओसी को निलंबित करने के निचली अदालत के आदेश की आलोचना की.
सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा?
सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि फर्नांडीज जांच से बचने के लिए भाग सकती हैं और उन्होंने जांच में ठीक से भाग नहीं लिया है. फर्नांडीज ने इसके पहले 15 दिनों की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने के लिए निचली अदालत का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अबू धाबी (Abu Dhabi), संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates), फ्रांस (France) और नेपाल (Nepal) में कार्यक्रमों में भाग लेने की आवश्यकता है.
ये भी पढें: China Claims: चीन ने भारत के व्यापार भागीदार होने पर किया बड़ा दावा
कई बार हो चुकी है पूछताछ
निचली अदालत के समक्ष अपने आवेदन में फर्नांडीज ने दावा किया था कि एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री (Film Actress) होने के नाते, उन्हें कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिहर्सल और आईफा पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है. उन्होंने अपना पासपोर्ट (Passport) जारी करने की विनती की थी. हालांकि, ईडी ने उन्हें यह कहते हुए विदेश जाने से रोक दिया था कि उन्हें धन शोधन मामले (Money Laundering Case) में जारी जांच में शामिल होना पड़ सकता है. अभिनेत्री से ईडी अब तक कई बार पूछताछ कर चुकी है.
(इनपुट - भाषा)
LIVE TV