नई दिल्ली: दिल्ली में अभी हाल ही में  हुए कथित रेप और हत्या (Rape and Murder) के मामले में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर (Twitter) पर शेयर करने वाले केस की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में होगी. गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.


इन कानूनों को तोड़ने का आरोप


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इस मामले में याचिकाकर्ता मकरंड सुरेश मडलेकर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने जुवेलाइन जस्टिस एक्ट (JJ Act) और POCSO एक्ट (बाल यौन अपराध रोकथाम कानून) का उल्लंघन किया है. अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस डीएन पटेल की बेंच में होगी. 


ये भी पढ़ें - Jantar Mantar Case: हेट स्पीच मामले में Ashwini Upadhyay समेत 6 गिरफ्तार, Police ने कसा शिकंजा


क्या था मामला?


राहुल गांधी ने बुधवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी. इसके बाद उन्होंने कहा कि यह फैमिली इंसाफ चाहती है. इंसाफ मिलने तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे. वहीं बात बढ़ी तो ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस ट्वीट को हटा दिया है जिसमें रेप और हत्या की शिकार नाबालिग के परिवार वालों की पहचान उजागर हो रही थी. इसी ट्वीट में उन्होंने पीड़िता के फैमिली वालों से मुलाकात की तस्वीर शेयर की थी.


माइक्रोब्लॉगिंग साइट का कहना है कि यह उसके नियमों का उल्लंघन है. वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने इस ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस और ट्विटर से शिकायत की थी. NCPCR ने पीड़िता के परिवार की तस्वीर पोस्ट करने के लिए राहुल पर कार्रवाई की मांग की थी. 



LIVE TV