दमघोंटू हवा ने निकाला दम, अब दिल्ली में नहीं दौड़ेंगी ये गाड़ियां; कंस्ट्रक्शन पर भी बैन
Delhi NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने GRAP स्टेज-3 लागू कर दिया है. अब राजधानी दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर आपको कई गाड़ियां नहीं दिखेंगी. वहीं गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी गई है.
Air Pollution News: दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू हवा ने आम आदमी पर बुरा हाल कर दिया है. राजधानी की एयर क्वालिटी (Air Quality Delhi-NCR) ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है. केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए शहर और इसके आस-पास के इलाकों में GRAP स्टेज-3 लागू कर दिया है. अब Delhi-NCR की सड़कों पर बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल इंजन वाले कार चलाने पर रोक लगा दी गई है. केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक राजधानी और इसके आस-पास के इलाकों में गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन पर भी बैन लगाया गया है.
दिल्ली-एनसीआर में नहीं होंगे ये काम
GRAP स्टेज-III के तहत पत्थर क्रशरों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है. इस नियम के लागू होने के साथ ही यहां सभी तरह के खनन और इससे जुड़े हुए कार्यों को रोक दिया गया है. पूरे राजधानी और एनसीआर में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही एनसीआर में पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों को ऑनलाइन मोड में आयोजित करने पर विचार किया जा सकता है. आपको बता दें कि दिल्ली का AQI (Air Quality Index) शुक्रवार की सुबह से लगातार बढ़ रहा है. सुबह 10 बजे दिल्ली का AQI 397 दर्ज किया गया वहीं शाम चार बजे यह बढ़कर 409 तक पहुंच गया था.
क्या है सरकार की ये GRAP योजना?
GRAP केंद्र की ओर से चलाई जाने वाली योजना है जो वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए शुरू किया जाता है. अक्सर सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए High AQI वाले इलाकों में ये लागू किया जाता है. GRAP को मुख्य रूप से चार स्टेज में बांटा गया है. जिसमें पहला चरण - ‘खराब’ (AQI 201-300), दूसरा चरण - ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400), तीसरा चरण- ‘गंभीर’ (AQI 401-450) और चतुर्थ चरण- ‘अति गंभीर’ (AQI 450 से अधिक) शामिल हैं.
(इनपुट: एजेंसी)