Delhi News: आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान ने शनिवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत के लिए राउज एवेन्यू अदालत का रुख किया है. उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे पहले उन्होंने ईडी द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, याचिका वापस ले ली गई. इससे पहले 7 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका खारिज कर दी थी.


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उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है. उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए जारी किए गए समन को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी, क्योंकि इसे अमानत उल्लाह खान के वकील ने वापस ले लिया था. उनके वकील ने पीठ के समक्ष कहा कि वह याचिका पर दबाव नहीं डाल रहे हैं और याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता चाहते हैं.


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वकील की दलीलों पर गौर करने के बाद पीठ को हटने की अनुमति दे दी गई. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 जनवरी, 2024 को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया. ईडी ने चार लोगों जीशान हैदर, उनकी पार्टनरशिप स्काई पावर, जावेद इमाम सिद्दीकी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है.


दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी. ईडी ने रुपये की खरीद-बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है. AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के कहने पर 36 करोड़ की संपत्ति. ईडी पहले ही आरोपी जीशान हैदर, उनकी पार्टनरशिप फर्म स्काईपावर, जावेद इमाम सिद्दीकी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर कर चुकी है. दाऊद नासिर और कौसर सिद्दीकी. ईडी का आरोप है कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान के कहने पर गलत कमाई से 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी गई. उन्होंने खुद 8 करोड़ रुपये नकद सौंपे.