Article 370 Verdict News: अनुच्छेद 370 हटने के चार साल बाद आज सर्वोच्च न्यायलय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले पर संवैधानिक मुहर लगा दी है.  SC ने कहा कि साल 2019 की 5 अगस्त को केंद्र सरकार का फैसला सही था और यह बरकरार रहेगा. सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया. वहीं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तक से ही उसकी संप्रभुता खत्म हो गई थी.इसी को देखते हुए देश के राष्ट्रपति के पास इसको जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है. साथ ही बता दें कि साथ ही लद्दाख के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होने की भी वैधता को मान्यता दी गई है. 


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SC के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की. उन्होंने अनुच्छेद 370 के विषय पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत है. जम्मू-कश्मीर के हित में 2019 में लिए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से वैध ठहराया. साथ ही लिखा नया जम्मू कश्मीर. 


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उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि 'आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त 2019 को संसद में लिए गए फैसले पर संवैधानिक मुहर लगाता है. इसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का एक सशक्त संदेश है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने हमारी राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है, जो हर भारतवासी के लिए सर्वोपरि है.


पीएम ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अपने परिवारजनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम हर तरह से प्रतिबद्ध हैं. हम यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे. आर्टिकल 370 का दंश झेलने वाला कोई भी व्यक्ति इससे वंचित ना रहे. आज का निर्णय सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि यह आशा की एक बड़ी किरण भी है. इसमें उज्ज्वल भविष्य का वादा है, साथ ही एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण का हमारा सामूहिक संकल्प भी है.