Delhi: पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर जारी रहेगा बैन- HC
Tabaocco Ban in Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, बिक्री पर प्रतिबंध बरकरार रखा है. इसका मतलब तंबाकू जैसे पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
Tabaocco Ban in Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है. जन स्वास्थ्य पर धुएं रहित तंबाकू के "प्रत्यक्ष और हानिकारक प्रभावों" को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया.
बता दें कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को सोमवार को हाई कोर्च ने पुष्टि की. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वाली एक पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के सितंबर 2022 के उस फैसले के खिलाफ केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा दायर अपील स्वीकार करते हुए उस फैसले को रद्द कर दिया. जिसमें प्रतिबंध रद्द कर दिया गया था.
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अदालत ने कहा कि अधिसूचनाओं को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है'और 2015 से 2021 तक जारी प्रतिबंधात्मक अधिसूचनाओं के खिलाफ तंबाकू उद्योग इकाइयों द्वारा उठायी गई आपत्तियों को खारिज किया जाता है. पीठ ने कहा कि हम विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए विवादित फैसले को बनाए रखने में खुद को असमर्थ पाते हैं. इन अपीलों को स्वीकार किया जाता है. हम (प्रतिबंध के खिलाफ) डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 3362/2015 में उठाई गई चुनौती में कोई दम नहीं पाते. इसे खारिज किया जाता है.
बता दें कि राजधानी दिल्ली में कई ऐसे संस्थान हैं जहां तंबादूक उत्पादकों के सेवन पर प्रतिबंध है. इनमें से एक देश का जामा माना संस्थान AIIMS शामिल है. पिछले साल एम्स को तंबाकू फ्री जोन घोषित भी किया गया था.
Input: भाषा