देवेंद्र भारद्वाज/ गुरुग्राम: पंजाबी सिंगर (Daler Mehandi Farm House News) दलेर मेहंदी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने उनके फार्म हाउस को सील कर दिया है. उन पर आरोप है कि फार्म हाउस की वजह से अरावली पहाड़ियों को नुकसान हो रहा है.


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हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने दलेर मेहंदी समेत तीन लोगों के फार्म हाउस को सील किया है. विभाग ने कार्रवाई के पीछे अरावली की पहाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है. इस पर एनजीटी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां से कोर्ट ने सील करने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश मिलते ही हरियाणा प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की है. 


क्या कहा अधिकारी ने?
बताया जा रहा है कि जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट (डीटीपीई) अमित मधोलिया ने ये कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि ये झील के जलग्रहण क्षेत्र में बने अनधिकृत फार्महाउस थे. जिस कारण तीनों फार्महाउस को सील किया गया है. बिना किसी परमिशन के इन्हें अरावली रेंज में बनाया गया था. एनजीटी के आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने इन फार्महाउस को सील कर दिया है. सिंगर दलेर मेहंदी का ये फार्म हाउस करीब डेढ़ एकड़ में फैला हुआ है. जबकि तीनों फार्महाउस का रकबा करीब 7-8 एकड़ में फैला है.



अवैध बता की गई कार्रवाई
29 नवंबर की शाम वो खुद नाव में बैठकर झील के दूसरी तरफ बने दलेर मेहंदी के फार्महाउस पहुंचे थे. उनके फार्म हाउस की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है. इसे दमादमा लेक के पास अवैध तरीके से बनाने का आरोप लगा है. दलेर मेहंदी पर कानूनी कार्रवाई पहली बार नहीं की गई है. इससे पहले उन्हें 19 साल पुराने कबूतरबाजी केस से राहत मिली थी, जिसके बाद अब उनके फार्महाउस को अवैध बताकर सील कर दिया गया है.


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क्या है कबूतरबाजी का केस?
साल 2003 में दलेर मेहंदी पर कबूतरबाजी का आरोप लगा था. केस करने वालों ने आरोप लगाया था कि दलेर मेहंदी अपने भाई शमशेर के साथ मिलकर अवैध इमिग्रेशन ग्रुप चलाते थे. इन दोनों ने 1998 से 1999 के बीच 10 लोगों को विदेश ले गए. फिर उन्हें वहीं छोड़ आए. मामला कोर्ट पहुंचा. पटियाला ट्रायल कोर्ट ने दलेर मेहंदी को दोषी पाया. 14 साल चले केस में कोर्ट ने 16 मार्च, 2018 को 2 साल की सजा दलेर मेहंदी को सुनाई थी.