Delhi News: आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज की लोकसभा चुनाव में जीत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया. सोमनाथ भारती ने कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर चुनाव में उनकी जीत को लेकर याचिका दायक की है. जिसमें 22 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी.  


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बांसुरी स्वराज ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती को हराकर जीत हासिल की थी. इस चुनाव में बीजेपी ने पहली बार सुषमा स्वराज की बेटी को टिकट दिया था.


सोमनाथ भारती की याचिका को लोकर न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वर्तमान चुनाव याचिका याचिकाकर्ता (भारती) द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 और 81 के तहत नई दिल्ली से लोक सभा के सदस्य के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 (स्वराज) के चुनाव को चुनौती देते हुए दायर की जा रही है. 25 मई 2024 को आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बांसुरी स्वराज, उसके चुनाव एजेंट और अन्य व्यक्तियों द्वारा संसदीय क्षेत्र में 'भ्रष्ट आचरण' का प्रदर्शन किया गया. 


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याचिका में आरोप लगाया गया कि आप के पूर्व मंत्री राज कुमार आनंद, जो वैसे तो बहुजन समाज पार्टी द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार थे, लेकिन वास्तव में उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ उनकी मदद करने के लिए स्वराज की पार्टी द्वारा खड़ा किया गया था. इसमें कहा गया कि राज कुमार आनंद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और नौ अप्रैल तक सोमनाथ भारती के लिए प्रचार में सक्रिय थे और अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था.


सोमनाथ भारती ने दावा करते हुए कहा कि चुनाव के दिन यानी 5 मई 2024 को वह नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के विभिन्न बूथों के दौरे पर थे. तब वह यह देखकर हैरान रह गई कि प्रतिवादी नंबर 1 (स्वराज) के बूथ एजेंटों के पास उसके मतपत्र संख्या प्रदर्शित करने वाले पर्चे थे. फोटो, चुनाव चिन्ह और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और उन मतदाताओं को दिखा रहा था जो वोट देने के लिए बूथ पर थे और उन्हें मतपत्र नंबर 1 के लिए वोट करने के लिए कह रहे थे और ऐसा कृत्य निश्चित रूप से एक भ्रष्ट आचरण के योग्य है. इसकी सूचना प्रतिवादी संख्या 3 (रिटर्निंग ऑफिसर) को भी दी गई, लेकिन सब व्यर्थ रहा.


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