Delhi Air Quality: दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा `Air Pollution`, जहरीली हवा के चलते लगाईं गईं सख्त पाबंदियां
Delhi Air Quality: राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता आयोग ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण को लागू कर दिया है. जिसके बाद डीजल जनरेटर के उपयोग सहित कई चीजों पर रोक लगा दी गई है.
Delhi Air Quality: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ रहा है, पिछले 4 दिनों से हवा 'खराब' श्रेणी में दर्ज की जा रही है. आने वाले दिनों में हवा 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच सकती है. बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता आयोग ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण को लागू कर दिया है.
पूर्वानुमान के बाद लगा प्रतिबंध
Delhi-NCR में पहली बार हवा की गुणवत्ता के पूर्वानुमान के आधार पर GRAP लागू करने का फैसला लिया गया है. पूर्वानुमान के अनुसार 21 अक्टूबर तक वायु प्रदूषण 'खराब' स्थिति में रहेगा और 22 अक्टूबर तक यह 'बेहद खराब' स्तर पर पहुंच सकता है. दीवाली की वजह से अगले 5-6 दिनों तक यह बेहद खराब स्थिति में ही रहेगा.
AQI के आधार पर चार स्टेज में GRAP को लागू किया जाता है-
1 स्टेज- AQI का स्तर 201-300 के बीच
2 स्टेज- AQI का स्तर 301-400 के बीच
3 स्टेज- AQI का स्तर 401-450 के बीच
4 स्टेज- AQI का स्तर 450 के ऊपर
GRAP के दूसरे चरण इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
-हर दिन सड़कों की सफाई होगी और हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा.
-होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय आदि में तंदूर में लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल पर रोक.
-इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी जगहों पर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी.
-ट्रैफिक जाम वाली सड़कों पर ट्रैफिक कर्मियों को लगाया जाएगा.
-निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी.
-पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे- मेट्रो, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे.
पटाखे जलाने वालों को जेल
दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने पटाखों पर रोक लगा दी थी, लेकिन एक बार फिर से सरकार ने पटाखों को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है. अगर कोई पटाखे फोड़ते हुए पाया जाता है, तो उसे 200 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है. इसके साथ ही पटाखों की स्टोरेज और बिक्री में शामिल होने वाले लोगों पर भी 5000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की जेल होगी.