नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग ने 15 साल की मुस्लिम लड़की से बाल विवाह और दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. आयोग को उस लड़की से शिकायत मिली, जिसने कहा कि उसकी शादी फरवरी 2022 में 15 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई थी. उसने बताया कि वह गर्भवती हो गई और उसके ससुराल वालों ने गर्भपात कराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे. उसने आरोप लगाया है कि उसका पति और ससुराल वाले अक्सर उसके साथ मारपीट करते हैं. उसने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे गर्म तवे, बिजली के तार और स्क्रू ड्राइवर से भी मारा. उसने कहा है कि उसके पति ने उसे ससुराल से निकाल दिया और उसके बाद वह दिल्ली अपने पैतृक घर आ गई जहां वह वर्तमान में रह रही है.


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इस संबंध में DCW प्रमुख ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. आयोग ने मामले में की गई गिरफ्तारियों के विवरण के साथ प्राथमिकी की प्रति मांगी है. आयोग ने इस मामले में 22 दिसंबर 2022 तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.


DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा कि हमें बाल विवाह और 15 साल की लड़की के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिली है. लड़की को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा अत्यधिक क्रूरता का शिकार बनाया गया है. मैं जानती हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 15 साल से ऊपर की लड़कियों की शादी की अनुमति देता है. हालांकि मेरा मानना ​​है कि यह पुरातन, मध्ययुगीन और बर्बर है और भूमि का कानून यानी ऐसे मामलों में पॉक्सो लागू होना चाहिए. हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.