Delhi News: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने कुख्यात लुटेरे राजेश कुमार उम्र 28 वर्ष, निवासी देवी नगर, करावल नगर, दिल्ली को वजीराबाद रोड, गोकुलपुरी, दिल्ली से गिरफ्तार किया है. वह थाना आनंद विहार थाना कोतवाली और थाना करावल नगर के लूट और शस्त्र अधिनियम के 03 जघन्य मामलों में वांछित था.  जमानत मिलने के बाद उसने निर्धारित समय पर जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण नहीं करने के कारण कोर्ट द्वारा उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था. वह पूर्व में 6 अपराधिक मामलों में भी संलिप्त है. 


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प्रधान सिपाही भूपेंद्र सिंह को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी राजेश कुमार जो थाना आनंद विहार, थाना कोतवाली और थाना करावल नगर के 3 जघन्य मामलों में उद्घोषित अपराधी घोषित है. वह करावल नगर, दिल्ली के क्षेत्र में छिपकर रहता है और उसे वहां से पकड़ा जा सकता है. क्राइम ब्रांच की टीम ने एसीपी अरविंद कुमार की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर के.के. शर्मा कर रहे थे.


अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी राजेश कुमार बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था और अपने परिवार के सदस्यों के साथ देवी नगर, करावल नगर में किराए के घर में छिपकर रह रहा था. टीम द्वारा लंबे समय तक पीछा करने के बाद राजेश को फुट ओवर ब्रिज, गोकलपुरी, करावल नगर, दिल्ली के पास से सफलतापूर्वक पकड़ा लिया गया.


पूछताछ के दौरान आरोपी राजेश कुमार ने खुलासा किया कि उसने अपने सहयोगियों के साथ गीता कॉलोनी फ्लाईओवर, आईटीओ कट के पास शिकायतकर्ता से सोने की चेन और हीरे की अंगूठी लूट कर मौके से फरार हो गए थे. इस बारे में प्राथमिकी संख्या 720/15, धारा 392/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली, दिल्ली में दर्ज की गई थी। आरोपी राजेश कुमार को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. जमानत मिलने के बाद उसने जेल अधिकारियो के समक्ष समर्पण नहीं किया और उसे अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था.


उसने आगे बतलाया कि दिनांक 11 मई 2018 को, शिकायतकर्ता 50,000 रुपये जमा करने के लिए बैंक जा रहा था, जब शिकायतकर्ता एसबीआई बैंक, एजीसीआर एन्क्लेव, आनंद विहार, दिल्ली के पास पहुंचा और अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की, तो आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ बंदूक की नोंक पर उसका बैग लूट लिया, जिसमें 50,000 रुपये व महत्वपूर्ण दस्तावेज थे.


वारदात को अंजाम देने के बाद वे सभी आरोपी मौके से भाग गए. इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 166/18, धारा 392/397/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना आनंद विहार, दिल्ली में दर्ज की गई थी. इस मामले में उसे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में जमानत मिलने के बाद उसने जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण नहीं किया और माननीय कोर्ट द्वारा उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था.


उसने आगे बताया कि वर्ष 2018 में थाना करावल नगर, दिल्ली के क्षेत्र में उसके कब्जे से एक पिस्तौल बरामद की गई थी. इस सन्दर्भ में प्राथमिकी संख्या 223/18, धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट दर्ज की गई थी. जमानत मिलने के बाद उसने जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण नहीं किया और उसे इस मामले में भी उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था.


Input: Raj Kumar Bhati