Delhi Sharab Ghotala: शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम अभी कोई अंतरिम राहत नहीं दे सकते. केजरीवाल की इस याचिका पर भी कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को जवाब दाखिल करने को कहा है.


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अब 22 अप्रैल को होगी सुनवाई


कोर्ट आगे समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के साथ ही इस नई अर्जी पर 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा. दरअसल, ईडी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 समन भेज चुकी है. लेकिन वह एक भी बार पेश नहीं हुए. उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की और मांग करते हुए इस बात का भरोसा मांगा था कि अगर वह पूछताछ के लिए जाते हैं तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा. लेकिन कोर्ट ने दो टूक कहा कि उनको ईडी के सामने पेश होना होगा और उनकी गिरफ्तारी पर भी किसी तरह की रोक नहीं है. ईडी से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूत मांगे हैं. इसके बाद ईडी की तरफ से कोर्ट को सबूत भी मुहैया कराए गए हैं.  


केजरीवाल ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा


प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए उनको समन भेज रही है. इस पर केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और गारंटी मांगी कि अगर वह पूछताछ के लिए आते हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए. उनकी ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे.


उन्होंने दलील में कहा कि वह ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे लेकिन ईडी को यह गारंटी देनी होगी कि वह उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी. इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को गिरफ्तार कर लिया था. ईडी ने दावा किया था कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी ‘साउथ ग्रुप’ से जुड़ी हुई थीं, जो 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी. यह नीति अब रद्द की जा चुकी है.