Delhi News: मानवाधिकार निकाय एनएचआरसी ने पटेल नगर में बिजली के झटके से एक व्यक्ति की मौत के मामले में दिल्ली सरकार, शहर के पुलिस प्रमुख और बिजली वितरण कंपनी को नोटिस जारी किया है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई, मृतक के परिजनों को दिए गए मुआवजे के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित या उठाए गए कदमों के बारे में भी जानना चाहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. एक बयान में आयोग ने कहा कि उसने एक मीडिया रिपोर्ट का खुद संज्ञान लिया है कि 22 जुलाई को दिल्ली का पटेल नगर इलाके में एक युवक की अपने पेइंग गेस्ट आवास की ओर जाने वाले लोहे के गेट के सहारे पानी से भरी सड़क को पार करने की कोशिश करते समय बिजली का झटका लगने से मौत हो गई. 


कथित तौर पर लोहे का गेट एक बिजली के खंभे के ठीक बगल में खड़ा है, जिसमें सोसाइटी के विभिन्न घरों में जाने वाले खुले तारों का एक समूह है. आयोग ने पाया कि मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी अगर सच है तो अधिकारियों की स्पष्ट लापरवाही के कारण पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है.


ये भी पढ़ें: Delhi: पटेल नगर में UPSC छात्र की करंट लगने से मौत, स्वाति मालीवाल बोलीं-ये मर्डर है


मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में जलभराव और बिजली के खंभे से लोहे के गेट तक बिजली का प्रवाह प्रथम दृष्टया इस लापरवाही की ओर इशारा करता है, जिससे जानमाल का नुकसान हुआ. वहीं आयोग ने बयान में कहा गया है कि इस रिपोर्ट के आधार पर ही आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के पुलिस आयुक्त और टाटा पावर-दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (DDL) के अध्यक्ष को दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए नोटिस जारी किया है.