Bibhav Kumar Bail: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को सोमवार को जमानत दे दी है. वहीं जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगी.


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कोर्ट ने रखी ये शर्तें


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिभव की दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव पद पर बहाली नहीं होंगी, न ही CM ऑफिस से जुड़ा कोई राजनीतिक पद उन्हें नहीं दिया जाएगा. जब तक सभी गवाहों के बयान नहीं हो जाते, तब तक बिभव मुख्यमंत्री के ऑफिस और घर में नहीं जाएंगे. AAP से जुड़ा कोई भी पदाधिकारी केस की मेरिट पर इस केस के खत्म होने तक कोई टीका टिप्पणी भी नही करेंगे. इसी के साथ ही कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट कोशिश करेगा कि तीन महीने में सभी अहम गवाहो के बयान दर्ज हो जाए. 


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बिभव के खिलाफ केस बनता है या नहीं, SC तय नहीं करेगा


कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दायर हो चुकी हैं. जांच पूरी हो चुकी है. पहली नजर में बिभव के खिलाफ केस बनता है या नहीं, कोर्ट इसकी तह में नहीं जाएगा. ये तय करने का काम ट्रायल कोर्ट का है. कोर्ट ने कहा कि 51 गवाहों के बयान प्रॉसिक्यूशन की ओर से होने है. इस लिहाज से ट्रायल पूरा होने ने वक़्त लगेगा. आरोपी 100 दिन से ज्यादा वक्त आरोपी जेल में रह चुका है. 


18 मई को हुई थी बिभव की गिरफ्तारी 


दिल्ली पुलिस ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर 18 मई को कुमार को केजरीवाल के आवास से गिरफ्तार किया था. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में मालीवाल ने आरोप लगाया था कि कुमार ने उन्हें बिना किसी उकसावे के 7-8 बार थप्पड़ मारा, उन पर हमला किया, उनकी छाती और कमर पर लात मारी और जानबूझकर केजरीवाल के आवास पर उनकी शर्ट खींची, जब वह 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने गई थीं. 


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