नई दिल्ली: दिल्ली के कंझावला में हुए सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. अंजलि को गाड़ी टक्कर मारने और फिर घसीटने वाले सभी आरोपियों ने शराब पी रखी थी. दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है, देश में हर दिन बड़ी संख्या में ड्रंक एंड ड्राइव के मामले सामने आते हैं. ऐसे लोग न सिर्फ अपनी बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं. यही वजह है कि देश में शराब पीकर गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है. 


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ट्रैफिक पुलिस द्वारा अक्सर रात के समय गाड़ी चलाने वाले लोगों की चेकिंग की जाती है. कई बार लोगों को लगता है कि वो माउथ फ्रेशनर की मदद से पुलिस से बच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. दरअसल ट्रैफिक पुलिस के पास ब्रेथलाइजर होता है, जिसकी मदद से ये पता किया जा सकता है कि किस व्यक्ति ने कितनी शराब पी है और  पुलिस चेकिंग के दौरान सबसे पहले ब्रेथलाइजर का उपयोग करती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी शराब पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है और आपको सजा हो सकती है. 


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नियम के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति के ब्लड में अल्कोहल कंटेंट की मात्रा 100 एमएल में 0.03 प्रतिशत यानी की 30 मिलीग्राम होती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाता है, तो उसपर कार्रवाई की जा सकती है.


शराब पीकर गाड़ी चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 185 के तहत जुर्माना और सजा हो सकती है.साथ ही ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन और उसके डॉक्युमेंट्स भी जमा कर सकती है. इसमें 6  महीने तक की सजा और 2,000-10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों  हो सकता है. दूसरी बार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है.