Firecrackers Ban: दिवाली से पहले ही दिल्ली सरकार ने पटाखों पर रोक लगा दी थी, लेकिन एक बार फिर से सरकार ने पटाखों को लेकर नया फरमान जारी कर दिया है. बुधवार यानी की आज दिल्ली सरकार पटाखों को जलाने पर जुर्माने का भी ऐलान किया है. अगर राजधानी में कोई भी पटाखे फोड़ते हुए देखा गया तो उसे 200 रुपये जुर्माना के साथ 6 महीने की जेल में सजा भी काटनी पड़ेगी.


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इस बात की जानकारी खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है. गोपाल राय ने कहा कि पटाखों का खरीदना और उन्हें फोड़ने पर 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा काटनी होगी. इसी के साथ जो भी पटाखों की स्टोरेज करता है तो उनकी बिक्री में शामिल होगा और उन लोगों पर भी 5000 रुपये का जुर्माना के साथ 3 महीने की जेल होगी.


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उन्होंने आगे कहा कि अभी के लिए ये प्रतिबंध प्रभावी रूप से काम कर सके, इसलिए 408 टीमें बना दी गई हैं. असिस्टेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में दिल्ली पुलिस ने 210 टीमें बना दी हैं, आयकर विभाग ने भी 165 टीमें बनाई हैं और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की भी 33 टीमें तैनात रहेंगी.


दिल्ली सरकार 51 हजार दिये करेगी प्रज्वलित


गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में लोगों के बीच जागरूकता बढ़े, 'दिये जलाओ पटाखे नहीं' मुहिम को शुरू किया है. दिल्ली सरकार खुद कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51 हजार दिये प्रज्वलित करने वाली है. राय ने बताया अभी तक दिल्ली पुलिस द्वारा 2,917 किलो पटाखे जब्त किए जा चुके हैं.


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कब तक जारी रहेगा आदेश


आपको बता दें कि सितंबर में ही सरकार ने पटाखों पर बेंचने से लेकर फोड़ने तक पूरी तरह से बैन लगा दिया था. दिल्ली सरकार का ये आदेश 1 जनवरी, 2023 तक जारी रहेगा. बताते चले कि पिछले 2 सालों से प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आप सरकार ये कदम उठा रही है. तो वहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से किसी भी तरह से पटाखों पर कोई नरमी नहीं दिखाई है.


सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिखाई नरमी


जानकारी के मुताबिक, कुछ दिनों पहले बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उन्होंने पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बता दिया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर जमकर फटकार लगाई थी. उन्होंने कहा था कि क्या बढ़ता प्रदूषण आपको नहीं दिखता है? दिल्ली-NCR को लेकर हमारा फैसला एकदम स्पष्ट है.



कोर्ट ने कहा था कि क्या आपने प्रदूषण की स्थिति नहीं देखी. पराली की वजह से पहले ही प्रदूषण बढ़ने लगा है. आप खुद एनसीआर में रहते हैं, फिर पहले से बढ़े प्रदूषण को और ज्यादा क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हम इस बैन को नहीं हटा सकते हैं.