ITR filing: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन खत्म होने वाली है. अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो आपके पास आज और कल का ही वक्त बचा है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, अगर आप इसके बाद ITR भरते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा. सरकार ने भी साफ कर दिया है कि इस बार ITR भरने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

31 जुलाई के बाद लगेगा जुर्माना
31 जुलाई तक टैक्सपेयर्स बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा. 5 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आय वाले टैक्सपेयर्स को 5 हजार रुपये और 5 लाख से कम सालाना आय वाले टैक्सपेयर्स को 1 हजार रुपये जुर्माना देना होगा.  


नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब
0-3लाख पर- 0 फीसदी टैक्स 
3-6 लाख पर-  5 फीसदी टैक्स
6-9 लाख पर- 10 फीसदी टैक्स
9-12 लाख पर- 15 फीसदी टैक्स
12-15 लाख पर-20 फीसदी टैक्स
15 लाख से ज्यादा पर- 30 फीसदी टैक्स


ये भी पढ़ें- Delhi- NCR Property: क्या आप भी खरीदना चाहते हैं सस्ता फ्लैट? तो ये बेस्ट लोकेशन और कीमत, देखें पूरी लिस्ट


पुराना इनकम टैक्स स्लैब
2.5 लाख तक- 0 फीसदी टैक्स
2.5-5 लाख तक- 5 फीसदी टैक्स
5 लाख-10 लाख तक- 20 फीसदी टैक्स
10 लाख से ज्यादा पर- 30 फीसदी टैक्स


ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं.
यूजर ID भरें और फिर Continue ऑप्शन पर क्लिक करें.
पासवर्ड भरकर लॉगिन करें.
अगर पासवर्ड नहीं याद है तो Forgot Password ऑप्शन को चुनकर नया पासवर्ड बनाएं.
लॉगिन करने के बाद e-file के ऑप्शन पर क्लिक करें.
File Income Tax Return ऑप्शन को सिलेक्ट करें.
असेसमेंट ईयर 2023-24 को सिलेक्ट करें और फिर continue करें.
इसमें आपको Online और Offline का ऑप्‍शन मिलेगा.
Online ऑप्शन को सिलेक्ट करें और 'पर्सनल' ऑप्‍शन को चुनें.
अब ITR-1 या ITR-4 दो ऑप्शन ओपन होंगे. 
अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 को सिलेक्ट करें, जिसके बाद सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा.
अब 'Filling Type' में जाकर 139(1)- Original Return सिलेक्ट करें.
आपके सामने चुना गया फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी मांगी गई सभी जानकारी भरें.
 बैंक खाते की डिटेल भरें. 
अगर आप OFFLINE मोड चुनते हैं को डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद Attach File का ऑप्शन आएगा, जहां अपने फॉर्म को अटैच करें.
फाइल को अटैच करने के बाद, साइट फाइल सत्यापित करेगी. 
सत्यापन के बाद 'Proceed To Verification' पर क्लिक करें.
ITR फाइल होने के बाद स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन ID और एकनॉलेजमेंट नंबर दिखेगा, जिसकी मदद से आप भविष्य में ITR फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं. 


आयकर विभाग कर रहा मदद
टैक्स भरने में आयकर विभाग का हेल्पडेस्क 24x7 लोगों की मदद कर रहा है, जिसमें ITR दाखिल करने, टैक्स पैमेंट सहित सभी प्रकार की परेशानियों में लोगों की मदद की जा रही है. इसके साथ ही 31 जुलाई के पहले लोग रविवार के दिन भी ITR फाइल कर सकते हैं.