NDMC Hike Health License Fee: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने साल 2023- 24 के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की गई है. एनडीएमसी ने अपने परिषद क्षेत्र में होटल, दुकानें, रोजाना लगने वाले स्टॉल, रेस्तरां, आदि  व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस शुल्क को बढ़ाया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं कि लाइसेंस फीस आखिर किस-किस व्यवसाय पर बढ़ाई गई है और इसमें कितनी वृद्धि की गई है. 


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व्यवसायओं पर बढ़ाई गई लाइसेंस फीस 
बता दें कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में होटल, रेस्तरां, कॉफी शॉप, लॉजिंग हाउस, मिठाई की दुकानें और दैनिक खाने योग्य वस्तुओं को बेचने वाले छोटे स्टॉल/ कियोस्क आदि जैसी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए विभिन्न ट्रेड लाइसेंसों के अनुदान / रीन्यू किया गया है. साल 2018 में 23 अगस्त को परिषद के निर्णय के अनुसार ट्रेड लाइसेंसों को रीन्यू करने के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में सालाना संशोधन किया जाना था, लेकिन पालिका परिषद ने इसे इस सल 1 अप्रैल से प्रभाव में लाया गया है. 


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इन व्यवसायओं पर नहीं बढ़ाई गई लाइसेंस फीस
एनडीएमसी से इस फैलसे के तहत लॉन्ड्री, बॉयलर, डी.जी.सेट, हॉकिंग, ड्राई क्लीनर, डेयरी बूथ आदि के लिए कोई लाइसेंस शुल्क में वृद्धि नहीं की गई. लॉजिंग हाउस और 5 सितारा होटलों को छोड़कर, बाकी श्रेणियों में भी इस राशि में न्यूनतम वृद्धि 100 रुपये से 2000 रुपये तर  सालाना की गई  है.


पूर्ण जानकारी के लिए NDMC की वेबसाइट पर जाएं 
वहीं आपको बता दें कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद इस साल स्वास्थ्य लाइसेंस के लिए लगभग 200 से 300 मामलों पर विचार करेगी. स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में संशोधन/ वृद्धि के संबंध में आदेश  6 मई 2023 को पालिका परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर उपलब्ध है. वहां जाकर भी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.