Ration Depot apply: नए राशन डिपो के लिए 14 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन, तेजाब पीड़िताओं व विधवाओं को मिलेगी तरजीह
Ration Depot apply: सरकार के निर्देशों के अनुसार तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं और विधवाओं को तरजीह दी जाएगी. इसी के साथ अन्य 203 रिक्तियां केवल महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं.
Ration Depot apply: हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन राशन डिपो लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 14 अगस्त तक बढ़ा दी है. पात्र अपना आवेदन https://saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. यह जानकारी देते हुए उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 29 जुलाई, 2023 को फेयर प्राइस शॉप पोर्टल की शुरूआत की है, जिला नूंह के लिए कुल 208 राशन डिपो लाइसेंस की रिक्तियां निकाली गई हैं.
उन्होंने आगे बताया कि इनमें से 5 रिक्तियां सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित की गई हैं. इन 5 सामान्य श्रेणी की रिक्तियां खंड फिरोजपुर झिरका में गांव साकरस, खंड इण्डरी में गांव बैंसी, खंड नगीना में गांव नगीना, खंड नूहं में गांव घासेड़ा तथा खंड पुन्हाना में गांव सिंगार में पात्रता की शर्तों के अनुसार कोई भी पुरुष या महिला आवेदन कर सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य 203 रिक्तियां केवल महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं.
ये भी पढ़ेंः Menstrual Hygiene Practice: मासिक धर्म स्वच्छता नीति पर काम कर रही है केंद्रीय, कलंक मुक्त होगी देश की महिलाएं
पात्रता की शर्तें एवं आवश्यक दस्तावेज
उन्होंने आगे जानकारी दी कि इन राशन डिपो के लाइसेंस की रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. आवेदनकर्ता अपना ऑनलाइन आवेदन https://saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर पात्रता की शर्तों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्रता की शर्तें एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध है.
उन्होंने बताया कि इससे पहले ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि सरकार द्वारा पहले 7 अगस्त निर्धारित की थी. इसे अब सरकार ने बढाकर 14 अगस्त, 2023 तक कर दिया है. जो आवेदक अभी तक किसी कारणवश ऑनलाइन राशन डिपो लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकें है, वे अब अपना ऑनलाइन आवेदन दिनांक 14 अगस्त तक शाम 5 तक कर सकतें हैं.
तेजाब पीड़ित महिलाओं व विधवाओं को मिलेगी तरजीह
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया ने बताया कि सरकार की हिदायत अनुसार तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं और विधवाओं को वरीयता दी जाएगी, जिस परिवार में पहले से ही राशन डिपो का लाइसेंस जारी किया हुआ है या किसी कारणवश राशन डिपो का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है या कोई व्यक्ति वर्तमान सरपंच, पंच, पार्षद का निकटतम संबंधी है तो ऐसा व्यक्ति नए राशन डिपो लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है.
ये हैं पात्रता की शर्तें
1. आवेदनकर्ता संबंधित गांव या वार्ड का निवासी हो.
2. आवेदनकर्ता की आर्थिक स्थिति अच्छी हो.
3. आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास हो.
4. आवेदनकर्ता को कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है.
5. आवेदनकर्ता की उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच की हो.
6. आवेदनकर्ता बेरोजगार हो.
7. आवेदनकर्ता परिवार पहचान पत्र धारक हो.
(इनपुटः विनोद लांबा)