Rule Change From 1 October, 2023: आज से साल के 10वें महीने अक्टूबर की शुरुआत हो गई है. हर महीने की तरह इस महीने की शुरुआत में भी कई बदलाव हो रहे हैं, जिनका असर आपकी जेब पर भी देखने को मिलेगा. आज कमर्शियल LPG और विमान ईंधन की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से त्योहारी सीजन में सफर महंगा हो जाएगा. वहीं टीसीएस, स्पेशल एफडी, नया डेबिट कार्ड और ऑनलाइन गेमिंग के नियम भी आज से बदल रहे हैं. 


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एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम
हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर की कीमतें तय की जाती हैं. तेल कंपनियों द्वारा इस महीने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 209 रुपये का इजाफा किया है. हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 


हवाई ईंधन हुआ महंगा
फेस्टिव सीजन से पहले एयरलाइन्स कंपनी के लिए भी बुरी खबर सामने आई है.  आयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम में 5,779.84/KL की बढ़ोतरी की है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए हवाई ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से हवाई सफर महंगा हो सकता है. 


टीसीएस नियम
1 अक्टूबर, 2023 से टीसीएस का नया नियम लागू हो गया है, जिसके अनुसार, अगर आप विदेश में अपने क्रेडिट कार्ड से 7 लाख से अधिक रुपये खर्च करते हैं तो आपको 20 फीसदी टीसीएस देना होगा. वहीं मेडिकल या एजुकेशन पर खर्च करने पर 5 फीसदी टीसीएस लगेगा.


नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियम के अनुसार, अब आप अपनी इच्छा से डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेते समय अपने कार्ड के नेटवर्क जैसे रुपे, वीजा और मास्टरकार्ड में से किसी को भी चुन सकते हैं. 


ऑनलाइन गेमिंग
आज यानी 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत GST लगना शुरू हो जाएगा, साथ ही हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर भी 28% GST लगेगा. 


बचत स्कीम्स
PPF, SCSS, NSC जैसी बचत स्कीम्स में निवेश करने वाले व्यक्तियों को 30 सितंबर तक अपना पैन और आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी, ऐसा नहीं करने पर खाता निलंबित किया जा सकता है.


जन्म प्रमाण पत्र
शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, मतदाता पंजीकरण, आधार सहित कई कामों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हो जाएगा.