Hall Marked Jewellry New Rule: अगर आप जल्द ही सोना या सोने के गहना खरदीना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. अगले महीने से यानी 31 मार्च से बगैर हॉलमार्क की ज्वैलरी मान्य नहीं होगी. केंद्र सरकार ने गोल्ड और ज्वैलरी की खरीद-फरोख्त के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार 31 मार्च के बाद हॉलमार्क के रूप में 6 नंबर के अल्फान्यूमेरिक डिजिट ही मान्य होंगे. इसके बगैर सोने की ज्वैलरी बेचना मान्य नहीं होगा.


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इसी के साथ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री (Consumers Affairs Ministry) ने सोने की खरीद को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद बिना HUID हॉलमार्क (Hallmarking) वाले गोल्ड (Gold) और गहने (Gold Jewellery) नहीं बेच सकेंगे. उपभोक्ता के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए अहम फैसला लिया गया है.


अप्रैल महीने से लागू होगा नियम


नियम के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से 6 डिजिट Alphanumeric Hallmarking मान्य होंगे. इस डिजिट के बिना सोना या फिर गहने नहीं बेच सकेंगे. यह उपभोक्ताओं के हित में विभाग का एक अहम फैसला है. इसी के साथ 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी. बता दें कि सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने के लिए करीब डेढ़ साल पहले नियम लागू किया था.