Haryana News: हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल गठन को लेकर हाईकोर्ट में दी गई चुनौती का मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई. इसको लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया. इसको लेकर अगली सुनवाई अप्रैल में होगी. बता दें कि हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल गठन को लेकर याचिका दायर की गई थी. 


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याचिका पर हुई सुनवाई की जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता वकील जगमोहन भट्टी ने मामले की जानकारी दी. जगमोहन भट्टी ने कहा कि 90 विधायकों के हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधायक के पद से इस्तीफा देने से पहले ही शपथ दिलाई गई, जो कि संवैधानिक नहीं है.


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भट्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने जो शपथ ली है, वह भी संवैधानिक नहीं है. इसके साथ ही 1 साल से कम समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में बचे है. ऐसे में उपचुनाव भी नहीं किया जा सकता. भट्टी ने कहा इसको लेकर वो कल कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करेंगे, जिसमें मांग करेंगे कि इस मंत्रिमंडल गठन में पैसा खराब ना हो. वहीं इस मामले की सनवाई अब अप्रैल महीने में होगी.


Input: Vijay Rana