haryana cabinet meeting: हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैठक में 36 एजेंडों शामिल किया गया था, जिनमें से 33 को मंजूरी मिली है. इनमें से 3 एजेंड रिवाइस किए गए हैं जिन्हें दोबारा से कैबिनेट में चर्चा में लगाया जाएगा. तो चलिए जानते हैं कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए है.


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जमीनों को गौशाला के लिए किया गया अमेंडमेंड


कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश में गौशाला स्थापित करने से लेकर चारे की खेती के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं शामलात जमीन को 20 साल तक के लिए पट्टे पर ले सकेंगे. 1000 लोगों पर 7 एकड़ और गौशाला की अन्य गतिविधियां और उनसे जुड़े उत्पाद 2 एकड़ की जमीन लेने की मंजूरी प्रदान की गई है. इसी के साथ ग्राम पंचायत अपनी जमीन आवंटन के माध्यम से 20 साल की अवधि के लिए हर साल 5100 रुपये प्रति एकड़ की दर से पट्टे की अनुमति लेनी होगी.


एलोपैथी के साथ आयुष पद्धति से भी इलाज करवा सकेंगे कर्मचारी


कर्मचारियों अधिकारियों के लिए मेडिकल पॉलिसी के तहत अब कर्मचार्मियो के लिए एलोपैथी के साथ आयुष पद्धति से भी इलाज करवा सकेंगे कर्मचारी. इसके तहत आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्णि नीति के मसौदे को मंजूरी दी गई है. इसी के साथ आज की इस बैठक में सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 के विधेयक को मंजूरी दी गई है और साथ ही रेशनलाइजेशन आयोग की संरचना और कार्य क्षेत्र को भी मंजूरी दी गई है.


जानें, क्या है रेशनालाइजेशन आयोग के कार्य


हरियाणा सरकार ने रेशनलाइजेशन आयोग (Rationalization Commission in Haryana) को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. पिछले साल दिसंबर के महीने में सीएम मोनहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हरियाणा में रेशनालाइजेशन कमीशन मंजूरी देने का ऐलान कर दिया था. बता दें कि इस आयोग का मुख्य काम हर विभाग में नौकरी और पदों पर सिफारिश करना है.


शहरी निकाय की तर्ज पर विभाग 20 साल से अधिक की जगह कलेक्टर रेट ले सकता है


आज हरियाणा कैबिनेट ने फैसला लेते हुए कहा कि शहरी निकाय की तर्ज पर ज्यादातर विभाग 20 साल से अधिक जगह को कलेक्टर रेट पर ले सकता है. तो वहीं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और हालतों पर सरकार की पूरी नजर है. हरियाणा सरकार आने वाली किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है. हरियाणा कैबिनेट की बैठक में शामलात जमीन पर गौशाला स्थापित करने पर चर्चा हुई है.


सीएम ने आगे कहा कि इसके अलावा इस बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति पर भी चर्चा की गई. कैबिनेट की बैठक में जमीन एक्ट एजेंडे पर मुहर लगी है. बैठक में आयुष पद्धति से इलाज को मान्यता मिली है. इसी के साथ विलेज फार्मर लैंड एक्ट में संशोधन पर मुहर लगी है. प्रदेश में गौशालाओं के लिए प्रावधान किया गया है. रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए रिपोर्ट मंगवाई गई है.


उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी बनाई गई है. कैबिनेट बैठक में कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी मिली है. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में हरियाणा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब फसलों को लेकर भी चर्चा की गई है.


ULB में 20 साल से पहले किराए पर रह रहे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक


हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते साल ऐलान किया था कि 20 साल से जो लोग एक ही जमीन पर रह रहे हैं उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा. उनके पास किसी भी करह का कोई भी प्रमाण मौजूद है तो सरकार वह जमीन उनके नाम करेगी. लेकिन, शर्त है कि जमीन 200 गज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चिह्नित घुमंतू जाति के लोगों, जिनकी आय 1.80 लाख रुपये वार्षिक से कम है उनको हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के माध्यम से भी घर दिए जाएंगे.


(इनपुटः विनोद लांबा)