हरियाणा में कोर्ट ऑर्डर अब मिलेंगे हिंदी में, राज्यपाल ने दी राजभाषा संशोधन एक्ट को मंजूरी
हरियाणा के हिंदी भाषी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. अब से हरियाणा कोर्ट के फैसले पंजाबी और अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में आएंगे. इस प्रस्ताव को हरियाणा मंत्रिमंडल ने जनवरी 2022 में मंजूरी दी थी.
Chandigarh: हरियाणा में अब कोर्ट के फैसले पंजाबी और अंग्रेजी में नहीं हिंदी में आएंगे. राज्य में यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी. हरियाणा सरकार के राजभाषा संशोधन एक्ट को गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दे दी है.
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बता दें कि अभी हरियाणा में कोर्ट ऑर्डर पंजाबी, अंग्रेजी भाषा में आते हैं. इससे हिंदी भाषा के लोगों को खासी परेशानी होती थी. लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है, क्योंकि हरियाणा में ज्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं. कोर्ट के आदेश अंग्रेजी में आने से लोगों को काफी दिक्कत होती थी. इसको लेकर सरकार को कई बार शिकायतें मिल चुकी हैं. इसके बाद हरियाणा मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को जनवरी 2022 में मंजूरी दी थी.
हरियाणा में राजभाषा संशोधन 1969 को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था. इसके बाद से हिंदी को हरियाणा राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया. इसके बाद से ही हिंदी का प्रयोग ज्यादातर प्रशासन की भाषा के रूप में किया जा रहा है.
बता दें कि पंजाब राजभाषा अधिनियम 1967 में 1969 के पंजाब अधिनियम संख्या 11 द्वारा संशोधन किया गया था, इसमें धारा 3A और 3B जोड़े गए. वहीं हरियाणा के सभी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन थे. इसलिए कोर्ट के सारे काम पंजाबी में किए जाते थे, लेकिन अब से हरियाणा में कोर्ट के ऑर्डर हिंदी में किए जाएंगे.