Fatehabad News: फतेहाबाद जिले में फसलों के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया. जिलाधीश के आदेशों पर जिले में धारा 144 लागू की गई. गेहूं कटाई के सीजन में खेतों में आगजनी न हो इसको लेकर आदेशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए है. रबी की फसल कटाई का सीजन समाप्त होने तक आदेश लागू रहेंगे. साथ ही बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गेहूं की फसल की कटाई नहीं कर सकेंगे.


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फतेहाबाद डीसी एवं जिलाधीश ने खेतों में फसली अवशेषों में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया है. डीएम की ओर से जिले में धारा 144 लागू करते हुए आदेशों को तुरंत प्रभाव लागू करने की बात की गई है. यह आदेश रबी सीजन के समाप्त होने तक जारी रहेगा. डीएम की ओर से कहा गया है कि कोई भी अपने खेतों में गेहूं की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों में आग न लगाए, इससे जहां एक ओर प्रदूषण फैलता है. वहीं जमीन और पर्यावरण को भी नुकसान होता है.


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उन्होंने कहा कि अगर कोई इन आदेशों की अवेहलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही कंबाइन हारवेस्टर मशीन मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि गेहूं की फसल की कटाई के दौरान अपनी कंबाइल हारवेस्टर मशीनों में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवाएं. बिना यह सिस्टम लगवाए मशीनों द्वारा गेहूं की कटाई पर प्रतिबंध रहेगा.


वहीं डीसी ने बताया है कि जिले की फायर सर्विस भी पूरी तरह से मुस्तैद है. उन्होंने बताया कि पिछले साल का अध्ययन कर उन स्थानों पर फायर टेंडर तैनात किए जाएंगे जिन इलाकों में आगजनी की घटनाएं अधिक होती आई हैं. उल्लेखनीय है कि गेंहू कटाई के सीजन में खेतों में खड़ी फसलों में आगजनी की घटनाएं आमतौर पर देखी जाती हैं. जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है. आगजनी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लागू की जाती है.


Input: Ajay Mehta