Nuh News: हरियाणा में नूंह के जिला परिषद चेयरमैन जान मोहम्मद को वॉर्ड नं 19 से जिला पार्षद पद से अयोग्य करार दिया गया है. हरियाणा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक ने हाईकोर्ट के आदेश पर संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की. जिला पार्षद जान मोहम्मद द्वारा पंचायती भूमि पर अवैध कब्जे की वजह से यह एक्शन लिया गया है. वहीं जिला पार्षद पद से अयोग्य करार देने पर जान मोहम्मद अब जिला परिषद चेयरमैन भी नहीं रह पाएंगे. विभाग की इस कड़ी कार्रवाई से जिले के राजनीतिक सरगरमीयां बढ़ गई है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरअसल, पुन्हाना उपमंडल के गांव अकबरपुर के रहने वाले जान मोहम्मद जिला पार्षद के वार्ड नं 19 से चुनाव जीतकर जिला पार्षद बनने के साथ ही जिला पार्षदों के समर्थन व भाजपा के सहयोग से चेयरमैन बने थे. जिला पार्षद बनने के बाद से ही उन पर पंचायत भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप लग रहे थे.


इसी को लेकर जिला पार्षद के वार्ड नं 4 से पार्षद यहूदा मोहम्मद ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर जान मोहम्मद पर कार्रवाई की मांग की. हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए करीब आठ महीने पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई अगली 10 अप्रैल थी. जिससे एक दिन पहले ही 9 अप्रैल को निदेशक जय किशन अभीर ने संज्ञान लेते हुए जान मोहम्मद को जिला पार्षद के पद से अयोग्य करार दे दिया.


ये भी पढ़ें: राजधानी में पहले ट्रांसजेंडर प्रत्याशी बने राजन सिंह,दक्षिणी दिल्ली से लड़ेंगे चुनाव


जिला पार्षद की सदस्यता रद्द होने के साथ ही अब जान मोहम्मद को जिला प्रमुख के पद से भी हाथ धोना पड़ेगा. याचिकाकर्ता ने बताया कि जान मोहम्मद ने पंचायत की करीब 4 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है. जिसको 2004 में एसडीएम कोर्ट फिरोजपुर झिरका ने जान मोहम्मद को पंचायत भूमि पर बनाए गए अवैध मकान से बेदखल कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा. जिसको आधार मानते हुए यह कार्रवाई की गई है.


INPUT: ANIL MOHANIA


लेटेस्ट और ट्रेंडिंग Delhi News पढ़ने के लिए Zee Delhi NCR Haryana को फॉलो करेंं। ब्रेकिंग न्यूज़ और टॉप हेडलाइंस Zee Delhi Live TV पर देखें।