आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार, सजा पर बहस 26 मई को
जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा पूरी कर पिछले साल ही जेल से बाहर आए हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ गई हैं.
नई दिल्ली. जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा पूरी कर पिछले साल ही जेल से बाहर आए हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ गई हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (rouse avenue court) ने आज उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया.
ओम प्रकाश चौटाला पिछले साल 2 जुलाई को तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से रिहा हुए थे. अब कोर्ट 26 मई को ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस करेगी.
आज सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे. 19 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को चौटाला के खिलाफ आरोपपत्र (Chargesheet) दाखिल किया था.
उन पर 1993 से 2006 के बीच आय से 6.09 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति जुटाने का आरोप था. 2019 में ईडी (ED) ने ओम प्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन समेत 3.68 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया था. ये सभी संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में हैं.
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